ग्राम पंचायत बांध के सचिव के विरुद्ध ग्राम के निवासियों ने शपथ पत्र देकर लगाया आरोप
सीईओ जिला पंचायत श्री गोमे ने संबंधित पंचायत सचिव के किया तत्काल प्रभाव से निलंबित
(कटनी) – जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा के ग्राम बांध के पंचायत सचिव रमेश पटेल को तत्काल प्रभाव निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में सीईओ जिला पंचायत जगदीश चन्द्र गोमे ने मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के नियम 4 के प्रावधानों के तहत निलंबन का आदेश जारी किया है। निलंबन अवधि में सचिव रमेश पटेल का मुख्यालय जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा नियत किया गया है।
पूरे मामले के अनुसार ग्राम बांध के निवासियों द्वारा पचंायत बांध के पंचायत सचिव रमेश पटैल के विरुद्ध प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तृतीय किश्त जारी किये जाने हेतु नगद राशि की मांग किये जाने संबंधी शपथ पत्र के माध्यम से आरोप लगाया गया था। जिससे प्रथम दृष्टया, श्री पटेल द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से हितग्राहियों से राशि की मांग किया जाना प्रमाणित हुआ। वहीं इस कृत्य से शासन की छवि भी धूमिल हुई है और हितग्राहियों को समय पर योजना का लाभ नहीं मिला। पंचायत सचिव रमेश पटैल का उक्त कृत्य पदीय कर्तयों के विपरीत होने के साथ ही मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (आचरण) 1998 के नियम 3 के तहत कदाचरण की श्रेणी में आता है। जिस पर ग्राम पंचायत बांध के सचिव रमेश पटैल के विरुद्ध निलंबन की कार्यवाही की गई है।

