ग्रीन जोन के कारण अशोकनगर में व्‍यवसायिक प्रतिष्‍ठान खुलेंगे

अशोकनगर :

कलेक्‍टर एवं जिला मजिस्‍ट्रेट डॉ. मंजू शर्मा द्वारा अशोकनगर जिला ग्रीन जोन में होने के कारण लॉक डाउन के दौरान व्‍यवसायिक प्रतिष्‍ठान खोले जाने संबंधी छूट दिए जाने हेतु आदेश जारी किया गया है ।
जारी आदेश अनुसार 04 मई 2020 से संपूर्ण जिला अशोकनगर अंतर्गत समस्‍त प्रकार के व्‍यवसायिक प्रतिष्‍ठानों को प्रात: 09 बजे से सायं 04 बजे तक सोशल डिस्‍टेंसिंग के नियमों का ध्‍यान रखते हुए खोलने की अनुमति दी गई है।
इस अवधि के दौरान अंतर्राज्‍यीय बसों एवं सार्वजनिक परिवहन,अंतर्राज्‍यीय निजी परिवहन (गृह विभाग द्वारा प्रदत्‍त छूट प्राप्‍त वाहन मुक्‍त रहेंगे),समस्‍त स्‍कूल,कॉलेज,शिक्षण संस्‍थान,ट्रेनिंग इंस्‍टीटयूट्स,कोचिंग संस्‍थान पूर्णत: बंद रहेंगे। समस्‍त सिनेमा हॉल,होटल,रेस्‍टोरेंट,सैलून,पार्लर,स्‍पा,जिम,खेल परिसर,स्‍वीमिंग पूल,मनोरंजन से संबंधित गतिविधियां,पार्क,बार,ऑडोटोरियम,असेम्‍बली हॉल,समस्‍त प्रकार की सामाजिक,राजनैतिक,खेल,मनोरंजन,अकादमिक,सांस्‍कृतिक,धार्मिक गतिविधियां एवं ऐसे समस्‍त प्रकार के कार्य जिनमें भीड एकत्रित हो,समस्‍त धार्मिक संस्‍थान,प्रार्थना स्‍थल सार्वजनिक रूप से पूर्णत: बंद रहेंगे,साथ ही किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे,65  वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्‍यक्ति,प्रेग्‍नेंट महिलाएं,विशेष बीमारियों से ग्रसित व्‍यक्ति,10 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्‍चे घर से बाहर नहीं निकलेंगे। सार्वजनिक स्‍थानों पर शराब,गुटखा,पान, तम्‍बाकू का सेवन तथा सार्वजनिक स्‍थानों पर थूकना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
कोविड- 19 के संक्रमण के नियंत्रण के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत समस्‍त सार्वजनिक स्‍थलों एवं कार्य स्‍थलों पर मास्‍क लगाना अनिवार्य होगा। सभी व्‍यक्तियों को प्रत्‍येक स्थिति में सोशल डिस्‍टेंसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। कोई भी दुकानदार अथवा प्रबंधक 05 से अधिक की संख्‍या में व्‍यक्तियों को एकत्र नहीं होने देगा एवं न्‍यूनतम 02 कर्मचारियों के साथ दुकान संचालन का कार्य करेगा। कोई भी दुकानदार अपनी दुकान का सामान दुकान से बाहर रोड पर नहीं रखेगा। अन्‍यथा संबंधित के विरूद्ध दण्‍डात्‍मक कार्यवाही की जाएगी। सभी संस्‍थानों/कार्य क्षेत्रों को सेनेटाईज कराते हुए, स्‍थान को स्‍वच्‍छ रखना एवं सोशल डिस्‍टेसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।

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