मेडीकल स्टोर्स का किया निरीक्षण, मिली अनियमितताएं, तीन के लाइसेंस निलंबित

खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने की कार्रवाई

(कटनी)  मेडीकल स्टोर्स का नियमानुसार संचालन हो इसके लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग लगातार स्टोर्स की जांच का अभियान चला रहा है और नियमानुसार संचालन नहीं पाए जाने पर संचालकों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। औषधि निरीक्षक द्वारा जिले के औषधि विक्रय केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया था। जिसमें तीन मेडीकल स्टोर्स में संचालन में अनियमितताएं पाई गई थीं। औषधि निरीक्षक ने बताया कि जांच में दवाइयों के क्रय-विक्रय रिकार्ड नियमानुसार संधारित न करना, वेटेरनरी की दवाइयों एव अवसान तिथि बीत चुकी दवाइयों का संधारण नियमानुसार न करना पाया गया था। अनियमितताएं पाए जाने पर दुकानों के संचालकों को शोकज नोटिस जारी किए गए थे, जिसके प्रति उत्तर में संचालकों द्वारा प्रस्तुत जवाब में संतोषजनक तथ्य व दस्तावेज उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया।

            औषधि निरीक्षक ने बताया कि अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के तहत नियमों के उल्लंघन पर औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी कटनी द्वारा दुकानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। जिसमें माधव मेडीकोस नई बस्ती कटनी का लाइसेंस 5 दिन को, श्री राम मेडीकल नई बस्ती का लाइसेंस 4 दिन के लिए और विशाल मेडीकल स्टोर विलायतकला का लाइसेंस 3 दिनों के लिए निलंबित किया गया है। लाइसेंस निलंबन की अवधि में संचालक दवाओं का क्रय-विक्रय नहीं कर सकेेंगे। औषधि निरीक्षक ने बताया कि जिले के सभी मेडीकल संचालकों को मेडीकल स्टोर्स के नियमानुसार ही संचालन करने के निर्देश प्रदान किए गए हैं और संचालन नियम विरूद्ध पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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