आरबीआई ने पीएनबी पर 1.8 करोड़ रुपये का लगाया जुर्माना

आईसीआईसीआई बैंक पर भी 30 लाख का जुर्माना लगाया

(नई दिल्ली) रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) पर 1.8 करोड़ रुपये और आईसीआईसीआई बैंक पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने बुधवार को कहा कि नियामकीय अनुपालन में कमी को लेकर इन दोनों बैंकों पर ये जुर्माना लगाया गया है।

आरबीआई ने जारी एक बयान में बताया कि पीएनबी के निगरानी मूल्यांकन को लेकर सांविधिक जांच-पड़ताल की गई थी। बैंक रेग्युलेटर ने यह जांच-पड़तान 31 मार्च 2019 को वित्तीय स्थिति के संदर्भ में की थी। इस जांच के दौरान और विभिन्न दस्तावेजों पर गौर करने के बाद आरबीआई ने पाया कि पीएनबी के गिरवी रखे शेयर के संबंध में उसके प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है।

रिजर्व बैंक ने आईसीआईसीआई के मामले में कहा कि उसने बैंक की 31 मार्च 2019 की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में निगरानी मूल्यांकन को लेकर सांविधिक जांच-पड़ताल की थी। आरबीआई ने जांच में पाया कि बचत खातों में न्यूनतम राशि नहीं रखने के लिए शुल्क लगाने से संबंधित निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। इसके बाद बैंक ने दोनों बैंकों पर यह जुर्माना लगाया है।

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