नगर परिषद शहपुरा में 10 मई से 13 मई तक टोटल लॉक डाउन रहेगा
डिंडोरी :
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री बी. कार्तिकेयन ने बताया कि एसडीएम शहपुरा और सीएमएचओ से प्राप्त जानकारी अनुसार सैफुल्लाह खान पिता असगर सिददीकी वार्ड न 8 शहपुरा जिला डिंडौरी कोरोना वायरस से संक्रमित होना पाया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के मुताबिक शहपुरा नगर परिषद की संपूर्ण सीमा में 10 मई 2020 को सायकाल 7: 00 बजें से 13 मई 2020 की प्रात: 8:00 बजे तक टोटल लॉक डाउन रहेगा। इस अवधि में किसी भी व्यक्ति को (राजस्व स्वास्थ्य, पुलिस, सुरक्षा, बिजली, पानी की सेवा में लगे अधिकारी एवं कर्मचारी को छोडकर) अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नही होगी। जिले की सभी सीमाएं सील रहेगी। किसी भी माध्यम से सडक एवं रेल से जिले की सीमा में बाहरी लोगों का आगमन प्रतिबंधित रहेगा। नगर परिसद शहपुरा की समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान पूर्ववत बंद रहेंगे। समस्त बस सेवाएं/सवारी ऑटो का संचालन बंद रहेगा। 13 मई 2020 को प्रात: 8:00 बजे के बाद नगर परिषद शहपुरा के संपूर्ण क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत टोटल लॉक डाउन संबंधी जारी आदेश 17 मई 2020 तक प्रभावशील रहेगा। उक्त आदेश का उल्लघंन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।
