MP Election Update : आरपीकेपी इंडिया न्यूज़ पर कटनी जिले की चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरें
ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब के विक्रय पर सख्ती से करें कार्यवाही – कलेक्टर श्री मिश्रा
कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने कैमोर, विजयराघवगढ़ और बरही पहुंचकर पंचायत एवं नगरीय निकाय निर्वाचन की तैयारियों का लिया जायजा
(कटनी)- राज्य निर्वाचन आयोग मध्यप्रदेश द्वारा पंचायत निर्वाचन एवं नगरीय निकाय निर्वाचन को लेकर चुनाव कार्यक्रम जारी किया गया है। जिसके तहत जिले में भी आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत चुनाव को लेकर गतिविधियां व तैयारियां वृहद स्तर पर जारी हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंक मिश्रा और पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार जैन ने शनिवार को विजयराघवगढ़, कैमोर और बरही पहुंचकर मैदानी स्तर पर निर्वाचन को लेकर की जा रही व्यवस्थाओं व तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होने स्ट्रांग रुम, मतदान केन्द्र तथा पुलिस थानों का निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिये।
ग्रामीण क्षेत्रों के विजिट के दौरान कलेक्ट एवं पुलिस अधीक्षक ने थाना विजयराघवगढ़ और बरही का निरीक्षण किया। साथ ही संबंधित थाना क्षेत्र के अधिकारियों के साथ बैठक लेकर कानून व्यवस्था व पुलिस अमले द्वारा निर्वाचन के ढृष्टिगत की जा रही कार्यवाही के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान कलेक्टर श्री मिश्रा ने पुलिस अमले को स्पष्ट निर्देश दिये कि अवैध शराब के विक्रय पर तत्काल कठोर कार्यवाही सुनिश्चित करें। स्पॉट पर ही प्रकरण तैयार कर आरोपियों को जेल भेजें। इसके साथ ही निर्वाचन को लेकर प्रभावशील आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन पर भी सख्त कार्यवाही करें। उन्होने संबंधित थाना प्रभारियों को 7 और 16 के तहत की जा रही कार्यवाही, 151 के तहत की जा रही कार्यवाही के संबंध में जानकारी ली। उन्होने कहा कि आपराधिक प्रकरणों पर आवश्यकता अनुरुप कार्यवाही जारी रखें।

विजिट के दौरान चाका बायपास के नजदीक एक वाहन में हूटर लगे पाये जाने पर उन्होने इसकी अनुमति के संबंध में जानकारी ली। जिस पर अनुमति नहीं होने पर थाना कुठला के थाना प्रभारी को संबंधित वाहन से तत्काल हूटर हटवाने की कार्यवाही के निर्देश दिये। कैमोर पहुंचकर वहां एवरेस्ट क्लब में बनाये जा रहे स्ट्रांग रुम की व्यवस्थाओं का जायजा भी अधिकारियों ने अपने विजिट के दौरान लिया। जहां पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था, स्ट्रांग रुम के लिये किये जाने वाले निर्माण कार्य के संबंध में जानकारी ली। साथ ही शीघ्र ही आयोग द्वारा जारी निर्देषों के अनुरुप निर्माण कार्य षीघ्र पूर्ण कराने के निर्देष कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने दिये। पुलिस अधीक्षक ने थाना क्षेत्र अंतर्गत जारी शस्त्र लाईसेन्स और जमा हुये शस्त्रों के संबंध में जानकारी ली। उन्होने षीघ्र ही षेश षस्त्रों को जमा कराने के लिये निर्देशित किया।
कैमोर के बाद कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने विजयराघवगढ़ उत्कृष्ट विद्यालय में बनाये गये स्ट्रांग की व्यवस्थायें देखीं। वहीं विद्यालय में ही चल रहे बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी शामिल हुये। जहां प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित करते हुये कलेक्टर श्री मिश्रा ने कहा कि निर्वाचन कार्य में संलग्न सभी लोक सेवक अपने दायित्वों का निर्वहन गंभीरता से करें। उन्होने प्रशिक्षण के दौरान ठीक से नियमों व निर्वाचन प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर निर्वाचन कार्य को पूर्ण करने की बात कही।
कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने विजयराघवगढ़ क्षेत्र अंतर्गत आने वाले मतदान केन्द्र गैरतलाई और शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला बरही में स्ट्रांग रुम की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। गैरतलाई में उन्होने कुल मतदाताओं, अभ्यर्थियों व मतदान केन्द्र तक निर्वाचन सामग्री लाने ले जाने की व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली। गैरतलाई में कलेक्टर श्री मिश्रा ने मतदान केन्द्र में पर्याप्त लाईट की व्यवस्था सुनिष्चित करने के निर्देष दिये। साथ ही उन्होने कुटेश्वर माईंस को क्षतिग्रस्त सड़क मार्ग को दुरुस्त कराने के लिये भी निर्देषित किया।
कलेक्टर ने विकासखण्ड स्तर एवं तहसील स्तर के अधिकारियों को निर्देषित किया है कि वे निर्वाचन अवधि में अपने मुख्यालय पर ही उपस्थित रहें। उन्होने पुलिस के साथ आपसी समन्वय स्थापित कर सतत् रुप से निरीक्षण कर, आपराध की सूचना प्राप्त होने पर वहां त्वरित कार्यवाही अमल में लाने के निर्देश दिये।
निरीक्षण के दौरान एसडीएम महेश मण्डलोई, एसडीओपी उमराव सिंह सहित संबंधित थाना के थाना प्रभारी, तहसीलदार और सीईओ जनपद भी उपस्थित रहे।

महापौर, पार्षदों के लिये राष्ट्रीयकृत में बैंक में खाता अनिवार्य
चुनाव में किये जाने वाले खर्च के लिये उसी खाते से करना होगा आय व्यय
(कटनी)– समस्त महापौर अभ्यर्थी, समस्त पार्षद, नगर निगम एवं नगर परिषद व नगर पंचायत के पार्षद अभ्यर्थी को उनके द्वारा चुनाव में किये जाने वाले खर्च के लिये राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खुलवाना अनिवार्य है। इस संबंध में नोडल अधिकारी आय व्यय लेखा प्रबंधन ने एैसे समस्त अभ्यर्थियों को राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत खाता खोलकर उसी खाते में चुनाव खर्च आय व्यय करने के लिये कहा है। अभ्यर्थी को आवेदन दिनांक से चुनाव का हिसाब रखना होगा। वहीं नगद लेन-देन के लिये केवल 5 हजार रुपये की सीमा निर्धारित की गई है।

मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण शासकीय मॉडल स्कूल झिंझरी में 13 को
(कटनी) – मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2022 का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला कटनी द्वारा उक्त क्रम मे अतिरिक्त मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया है।
जारी आदेशानुसार शासकीय मॉडल हाई स्कूल झिझरी सभाकक्ष कटनी में 13 जून 2022 को मास्टर ट्रेनर डॉ चित्रा प्रभात एवं श्री आलोक पाठक का प्रशिक्षण प्रातः 10 बजे से दोपहर 1ः30 बजे तक एवं श्री अनिल तोहेल तथा श्रीमती नीरजामीता अर्नाल्ड का प्रशिक्षण दोपहर 02ः00 बजे से शाम 5ः30 बजे तक निर्धारित है। इसी तरह शासकीय मॉडल हाई स्कूल झिझरी सभाकक्ष कटनी में 13 जून 2022 को रिजर्व मास्टर ट्रेनर श्री आर .के. सिन्नरकर एवं श्री प्रशांत मिश्रा का प्रशिक्षण प्रातः 10ः00 बजे से शाम 5ः30 बजे तक निर्धारित है।

नगरीय निकाय निर्वाचन हेतु वीडियो निगरानी दल का गठन
(कटनी) – नगरीय निकाय निर्वाचन 2022-23 में कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पोस्टर, बैनर, कट आउट एवं सभाओं, रैलियों, जलूसों में उपयोग किये गये वाहनों तथा कुर्सियों, फर्नीचर, लाईट, लाउड स्पीकर इत्यादि की वीडियो रिकार्डिंग किये जाने हेतु नगर निगम कटनी सहित नगर परिषद विजयराधवगढ, कैमोर, बरही के लिये वीडियो निगरानी दल का गठन किया गया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन कटनी नें श्रम पदाधिकारी सूर्यकांत सिरवैया को नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए , क्षेत्रवार वीडियोग्राफी हेतु अधिकारी एवं वीडियोग्राफर को संलग्न किया साथ ही वीडियो रिकार्डिंग की सी.डी नोडल अधिकारी को साैंपने के निर्देश प्रदान किये गए है।
नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए 11 जून से लिये जायेंगे नाम निर्देशन -पत्र
(कटनी)– राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री बसंत प्रताप सिंह ने जानकारी दी है कि नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए 11 जून से नाम निर्देशन-पत्र लिये जायेंगे। उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन- पत्र लेने की सभी तैयारियाँ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा कर ली गयी है।
निर्वाचन की सूचना, सीटों के आरक्षण की सूचना और मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन तथा नाम निर्देशन-पत्र लेने का कार्य 11 जून को सुबह 10रू30 बजे से शुरू होगा। नाम निर्देशन-पत्र लेने की अंतिम तारीख 18 जून (अपरान्ह 3 बजे तक) है। नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा 20 जून को होगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 22 जून (अपरान्ह 3 बजे तक) है। इसी दिन अभ्यार्थियों को निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन होगा।
मतदान
प्रथम चरण का मतदान 6 जुलाई और दूसरे चरण का मतदान 13 जुलाई को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। प्रथम चरण के मतदान की मतगणना और परिणाम की घोषणा 17 जुलाई और दूसरे चरण के मतदान की मतगणना और परिणाम की घोषणा 18 जुलाई को सुबह 9 बजे से होगी।
347 नगरीय निकायों में होगा चुनाव
निर्वाचन 347 नगरीय निकायों में होगा। इनमें नगरपालिक निगम 16, नगर परिषद 76 और 255 नगर परिषद् हैं। आयोग द्वारा 347 नगरीय निकायों के पार्षद और 16 नगरपालिक निगमों के महापौर का निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली से कराया जा रहा है।
निक्षेप राशि
नाम निर्देशन-पत्र के साथ अभ्यर्थी को निक्षेप राशि भी जमा करनी होगी। महापौर के लिए 20 हजार, नगरपालिक निगम के पार्षद के लिए 5 हजार, नगरपालिका परिषद् के लिए 3 हजार और नगर परिषद के पार्षद के लिए एक हजार रूपये की निक्षेप राशि निर्धारित है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा़ वर्ग एवं महिला अभ्यर्थी के मामले में निर्धारित निक्षेप राशि की आधी राशि जमा करनी होगी।
नाम निर्देशन-पत्र के साथ अभ्यर्थी को निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा। शपथ-पत्र में अभ्यर्थी के आपराधिक रिकार्ड, आस्तियों, दायित्वों तथा शैक्षणिक अर्हता की घोषणा होगी। रिटर्निग आफिसर द्वारा इस जानकारी का सार्वजनिक प्रदर्शन कार्यालय के सूचना पटल पर किया जायेगा। नगरीय निकाय निर्वाचन में श्श्नोटाश्श् (इनमें से कोई नहीं) का विकल्प उपलब्ध होगा। रिटर्निग आफिसर के कक्ष में नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत किये जाने के दौरान अभ्यर्थी के साथ अधिकतम 3 व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे।
ऑनलाइन भी भरे जा सकेंगे
नगरीय निकायों के अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन-पत्र जमा करने के लिए ऑनलाइन (व्स्प्छ) की वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। अभ्यर्थी स्वयं लेपटॉप-डेस्कटॉप या सायबर कैफे, एम.पी. ऑनलाइन कियोस्क अथवा लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से अपना नाम निर्देशन-पत्र भर सकता है। ऑनलाइन भरे गए नाम निर्देशन-पत्र की हार्ड कापी निर्धारित समयावधि में रिटर्निंग आफिसर के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
आरक्षित वर्ग के पदों के अभ्यर्थियों को देना होगा जाति प्रमाण-पत्र
अभ्यर्थी के लिए नाम निर्देशन-पत्र में संगत स्थान पर अपनी जाति/वर्ग का स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक है। आरक्षित पद से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी से यह अपेक्षा रहेगी कि वे नाम निर्देशन-पत्र के साथ मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी शासन के निर्धारित विहित प्ररूप में जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करें। मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने वाले अभ्यर्थी का (आरक्षित वर्ग का सदस्य नहीं होने की स्थिति में) नाम निर्देशन-पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

