एमपी वन मित्र पोर्टल में ग्राम वन अधिकार समितियां एवं निरस्त दावों को दर्ज कराने संशोधित समय सीमा निर्धारित –
( रायसेन )
एमपी वन मित्र पोर्टल में ग्राम वन अधिकार समितियां एवं निरस्त दावों को दर्ज कराने के लिए आदिम जाति कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा संशोधित समय सीमा निर्धारित करते हुए सभी कलेक्टर्स को निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए है। पोर्टल में निरस्त दावों को दर्ज कराने के लिए 25 मई तथा ग्राम वन अधिकार समिति द्वारा परीक्षण, स्थल सत्यापन एवं अनुशंसा के लिए 05 जून तक की समय सीमा निर्धारित की गई है।
इसी प्रकार ग्राम सभाओं में संकल्प पारित कराने के लिए 10 जून, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समितियों से अनुशंसा कराने के लिए 20 जून एवं जिला स्तरीय वन अधिकार समिति से अंतिम निराकरण कराने के लिए 30 जून तक की समय सीमा निर्धाथ्रत की गई है। यदि वनमित्र पोर्टल पर वन अधिकार समिति द्वारा परीक्षण, निरस्त एवं नवीन दावों के वर्गीकरण के दौरान सॉफ्टवेयर में कोई निरस्त दावा नवीन दावों के रूप में अथवा नवीन दावा निरस्त दावे के रूप में त्रुटिवश वर्गीकृत कर दिया गया हो तो केवल एक बार के लिए ही इस त्रुटि को सुधारा जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत पूर्व के निरस्त दावों तथा लंबित दावों के निराकरण के लिए विकसित किए गए एमपी वन मित्र पोर्टल के माध्यम से इन दावों के निराकरण के लिए समय सीमा निर्धारित की गई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण निर्धारित समय सीमा में कार्य किया जाना प्रभावित हुआ है।
