सम्पूर्ण बाजार को रविवार को बंद करने की बाध्यता नहीं रहेगी –

( ग्वालियर )

जिला प्रशासन द्वारा पूर्व में रविवार को बाजार बंद रखने हेतु आदेश जारी किया गया था। जबकि इस संबंध में स्पष्ट किया गया है कि सम्पूर्ण बाजार रविवार को बंद करने की बाध्यता नहीं रहेगी। उक्त आदेश के पैरा-4 में वर्णित अतिआवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आने वाले व्यवसाय जैसे दूध, दही, बेकरी प्रोडक्ट, मेडीकल, पेट्रोल पम्प, सब्जी, फल, ट्रांसपोर्ट, होम डिलेवरी आदि प्रतिदिन खुले रहेंगे।
अपर जिला मजिस्ट्रेट ग्वालियर द्वारा धारा-144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि ग्वालियर जिला सीमा अंतर्गत (अनुभाग डबरा को छोड़कर) अन्य सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान एवं दुकानें जो अलग-अलग बाजारों में पृथक-पृथक दिवस रविवार एवं मंगलवार को बंद रहती थीं वे पूर्ववत इन्हीं दिनों में बंद रहेंगी। अर्थात सम्पूर्ण बाजार रविवार को बंद करने की बाध्यता नहीं रहेगी। उक्त बाजार प्रात: 7 बजे से सायंकाल 7 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य शर्तों का पालन करते हुए खोले जा सकेंगे। आदेश के उल्लंघन करने की दशा में भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा-188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा-51 से 60 के तहत कार्रवाई की जायेगी।

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