किसान भाई प्रधानमंत्री मान धन योजना का लाभ लें –

( ग्वालियर )

भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना शुरू की गई है। जो प्रदेश के किसानों के लिये भी लागू है। इस योजना के तहत पंजीकृत कृषक जिनकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष तक है। दो हैक्टेयर तक भूमि हो, ऐसे कृषकों को 60 वर्ष की उम्र के पश्चात 3 हजार रूपए प्रतिमाह पेंशन प्राप्त होगी। कृषक की मृत्यु होने पर कृषक की पत्नी को 1500 रूपए की राशि मासिक पेंशन के रूप में प्राप्त होगी।
किसान भाई इस योजना का लाभ लेने हेतु अपना पंजीयन अपने विकासखंड में स्थित किसी भी नजदीकी लोक सेवा केन्द्र (कॉमन सर्विस सेंटर) पर जाकर नि:शुल्क करा सकते हैं। योजना का लाभ लेने हेतु कृषक को अपनी अंश राशि नगद अथवा पीएम किसान रजिस्टर्ड बैंक एकाउण्ट से ऑटो डेबिट का विकल्प चुन सकते हैं। किसान पोर्टल लिंक http://pmkmy.gov.in पर क्लिक कर स्वयं भी आवेदन कर सकते हैं। पंजीयन हेतु कृषकों को खसरा, खतौनी की नकल, आधारकार्ड, दो फोटो एवं बैंक पासबुक अपने साथ लेकर जाना होगा।
उम्र के मान से किसानों को देना होगा प्रीमियम
18 वर्ष के कृषक को 55 रूपए प्रतिमाह के हिसाब से 42 वर्ष तक कुल 28536 रूपए प्रीमियम जमा होगा। 61 वर्ष की उम्र होने पर 36 हजार रूपए एक साल में ही पेंशन के रूप में प्राप्त होंगे। इसी प्रकार 40 वर्ष के कृषक को 200 रूपए प्रतिमाह के हिसाब से 20 वर्ष में कुल 48 हजार रूपए जमा करने होंगे, जिसमें किसान को लगभग 2 वर्ष से कम अवधि में ही जमा की गई राशि से अधिक की राशि प्राप्त होगी। कृषक द्वारा जमा की गई प्रीमियम राशि के बराबर की राशि केन्द्र सरकार द्वारा कृषक के खाते में जमा कराई जायेगी। नियमित प्रीमियम जमा करने के उपरांत 60 वर्ष की उम्र के बाद 3 हजार रूपए प्रतिमाह पेंशन का भुगतान एलआईसी के माध्यम से कृषक को प्राप्त होगी। जबकि ऐसे सभी कृषक जो किसी भी प्रकार पेंशन प्राप्त कर रहे हों, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना से लाभ प्राप्त कर रहे हों, कृषक जो व्यापारी प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना से लाभ प्राप्त कर रहे हों, सभी शासकीय कर्मचारी-अधिकारी तथा सभी कृषक जिनका आर्थिक स्तर ऊँचा है वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी उपसंचालक कार्यालय के दूरभाष नम्बर 0751-2467920 पर संपर्क किया जा सकता है।

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