डाक मतपत्रों से मतदान की जानकारी 5 बजे तक प्रस्तुत करें – कलेक्टर
डाक मतपत्र से 7 से 11 नवम्बर को होगा मतदान
(रीवा) निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार दिव्यांग मतदाताओं तथा 80 साल से अधिक आयु के मतदाताओं को डाक मतपत्र से मतदान की सुविधा दी गई है। इसके लिए जिन पात्र मतदाताओं ने आवेदन किया है उन्हें घर-घर जाकर 7 से 11 नवम्बर को डाक मतपत्र से मतदान कराया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मतदान दल तैनात कर दिए गए हैं। मतदान दलों को आज कलेक्ट्रेट कार्यालय से मतदान सामग्री कार वितरण किया गया। कलेक्ट्रेट के एनआईसी केन्द्र में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने डाक मतपत्र से मतदान के संबंध में रिटर्निंग आफीसरों को निर्देश दिए।कलेक्टर ने कहा कि सभी रिटर्निंग आफीसर मतदान के बाद प्राप्त डाक मतपत्रों को जिला निर्वाचन कार्यालय के स्ट्रांग रूम में जमा कराने के लिए पृथक से अधिकारी तैनात करें। ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय सहित दो अन्य केन्द्रों में 7 से 10 नवम्बर तक मतदान दल के सदस्यों का प्रशिक्षण शुरू हो रहा है। ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में निर्धारित कक्षों में मतदान दल के सदस्यों को डाक मतपत्र से मतदान की सुविधा दी गई है। एसडीएम हुजूर सभी कक्षों में मतदान के लिए समुचित व्यवस्था कराएं। कक्षों के बाहर हेल्प डेस्क बना दें जहाँ से मतदान कर्मियों को मतदान के संबंध में सही सूचनाएं दी जा सकें। सभी कक्षों में आवश्यक फ्लैक्स बैनर लगाकर सूचनाएं प्रदर्शित करें। जिला शिक्षा अधिकारी सभी संकुल प्राचार्यों तथा बीईओ को सूचना देकर मतदान दल में शामिल सभी शिक्षकों के डाक मतपत्र के लिए आवेदन कराकर उनका मतदान सुनिश्चित करें। उप जिला निर्वाचन अधिकारी मतदान के बाद डाक मतपत्रों की पेटी को स्ट्रांग रूम में संधारित कराने की व्यवस्था करें। कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक को मतदान के समय आवश्यक सुरक्षा प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि निर्धारित रूट के अनुसार मतदान दल प्रात: 7 बजे रवाना कर दें। घर-घर जाकर मतदान शाम 5 बजे तक होगा। डाक मतपत्र के लिए नियुक्त सहायक रिटर्निंग आफीसर शाम 5 बजे तक जिला निर्वाचन कार्यालय को मतदान के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करें। जो डाक मतपत्र दिए जा रहे हैं उन्हें मतदान कराने के बाद तथा शेष बचे सभी मतपत्र जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा कराए जाएंगे। मतदान केसमय गोपनीयता का पूरी तरह से ध्यान रखें। दिव्यांग और अत्यंत वृद्ध मतदाता को आयोग के निर्देशों के अनुसार सहायक की सुविधा दें। मतदान के समय उम्मीदवारों तथा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं लेकिन वे इस बात का ध्यान रखें कि वे मतदान को किसी भी रूप में प्रभावित न करें। कलेक्टर ने कहा कि मतदान दलों के प्रशिक्षण के समय प्रत्येक कक्ष में कम से कम 5 ईव्हीएम अवश्य रखें। पीठासीन अधिकारी सहित मतदान दल के सभी सदस्यों से मशीन के विभिन्न विभागों को कनेक्ट करने तथा संचालन का अभ्यास अनिवार्य रूप से कराएं। सेक्टर आफीसर भी प्रशिक्षण में उपस्थित रहेंगे। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ सौरभ सोनवणे, सहायक कलेक्टर सोनाली देव तथा उप जिला निर्वाचन अधिकरी श्रेयस गोखले उपस्थित रहे।
