दुकानों और सेवाओं के समय में एकरूपता के दृष्टि से संशोधित आदेश जारी – इन्दौर | 02-जून-2020 0
( इन्दौर )
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह ने नगर निगम इन्दौर सीमा क्षेत्र के अन्दर दुकानों के बंद करने के समय में एकरूपता लाने, दूध वितरण शाम को भी करने एवं मालवाहक वाहनों के संचालन के संबंध में संशोधित आदेश जारी किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा 29 मार्च एवं 31 मई को जारी आदेश में शर्त, प्रतिबंध को परिवरित तथा शिथिलता करते हुये दुकानों/सेवाओं के समय में एकरूपता की दृष्टि से संशोधन किया गया है कि आदेश में उल्लेखित अनुमति प्राप्त दुकानों/सेवाओं के बंद होने का समय शाम 7 बजे तक रहेगा। गत 31 मई, 2020 के आदेश में दूध डेयरी संचालित होने की अनुमति दी गई थी. इसमें दूध वितरण का कार्य प्रातः कालीन समय के साथ-साथ अब शाम 4 बजे से 7 बजे के मध्य भी किया जा सकेगा। ट्रांसपोर्ट नगर, लोहा मंडी आदि में आने वाले बड़े लोडिंग वाहनों की अनुमति भी प्रातः 5 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक की गई है। रात्रि 8 बजे के उपरान्त कोई भी माल वाहन इन क्षेत्रों में प्रवेश नहीं करेगा। समय-समय पर जारी शासन के निर्देशों व स्थानीय स्तर पर जारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा, सभी आवश्यक चिकित्सीय मापदण्डों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। आदेश का उल्लघंन करने वालों के भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। समय-समय पर दी गई छूट और शेष आदेश पूर्ववत लागू रहेंगे।
