कोई भी पात्र श्रमिक पंजीयन से नहीं होना चाहिए वंचित

( अनुपपुर )

प्रवासी श्रमिकों के पंजीयन की कार्यवाही 3 जून तक पूर्ण करने के कलेक्टर ने दिए निर्देश, श्रमिक भाई स्वयं से भी सम्बंधित नगरीय निकाय, ग्राम पंचायतों से सम्पर्क कर दर्ज करा सकते हैं अपनी जानकारी

कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने अनूपपुर जिले के निवासी श्रमिक जो म.प्र. के बाहर के अन्य राज्यों में काम करने गये थे एवं 01 मार्च 2020 के पश्चात वापस अनूपपुर लौटे हैं ऐसे श्रमिकों के पंजीयन की कार्यवाही अनिवार्य रूप से 3 जून तक ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत तथा शहरी क्षेत्र में नगरीय निकाय द्वारा पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए हैं। आपने सभी सीईओ जनपद एवं नगरपालिका अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि कोई भी पात्र प्रवासी श्रमिक पंजीयन से वंचित नहीं रहना चाहिए।
इसके साथ ही प्रवासी श्रमिक स्वयं से भी ग्रामीण क्षेत्र मे मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत/संबंधित ग्राम पंचायत तथा शहरी क्षेत्र के मुख्य नगरपालिका अधिकारी/संबंधित वार्ड प्रभारी को स्वयं की जानकारी देकर अपना प्रवासी श्रमिक के रूप में पंजीयन करा सकते हैं। प्रवासी श्रमिकों के पंजीयन के पश्चात उन्हें शासन की विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं मे लाभांवित किया जाएगा।

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