मास्क, फेस कवर नहीं पहनने पर 500 रूपए तथा सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर लगाया जाएगा 1000 रूपए जुर्माना

( रायसेन )

कलेक्टर ने नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाने के दिए आदेश

    नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण के नियंत्रण एवं बचाव के लिए कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण श्री उमाशंकर भार्गव ने जिले की सम्पूर्ण सीमा में प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थल पर निकलते समय अनिवार्य रूप से मास्क, फेस कवर पहनने के संबंध में आदेश दिए हैं। साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर थूकना प्रतिबंधित किया है।
कलेक्टर श्री भार्गव द्वारा जारी आदेश के तहत जिले की समस्त प्रकार की व्यापारिक संस्थानों, दुकानों, पेट्रोल पम्प आदि में बिना मास्क, फेस कवर के ग्राहक कोई भी वस्तु विक्रय नहीं करेंगे। यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क या फेस कवर नियम का उल्लंघन करता है तो उसे 500 रूपए तथा सार्वजनिक स्थल पर थूकता हुआ पाए जाने वाले पर एक हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने के लिए कलेक्टर श्री भार्गव द्वारा सभी कार्यपालिक दण्डाधिकारी, सभी थाना प्रभारी, सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं सभी ग्राम पंचायत सचिवों को अधिकृत किया गया है।
उल्लेखनीय है कि मप्र लोक स्वास्थ्य अधिनियम 1949 के अंतर्गत कोविड-19 नोवेल कोरोना वायरस के कारण होने वाली महामारी को संक्रामक बीमारी के रूप में अधिकृत किया गया है। यह बीमारी संक्रमित वस्तु को स्पर्श तथा संक्रमित व्यक्ति के छीकने, खांसने एवं थूकने से बहुत तेजी से फैलती है, जिसे दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा नागरिकों को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों पर निकलते समय मास्क/फेस कवर पहनना अनिवार्य किया गया है।
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