प्रतिबंधित गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से प्रारंभ करने संबंधी आदेश जारी –

( अशोकनगर )

कलेक्‍टर एवं जिला मजिस्‍ट्रेट डॉ. मंजू शर्मा द्वारा जारी आदेश अनुसार 30 जून 2020 तक के लिए पूर्व से प्रतिबंधित गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से प्रारंभ करने संबंधी आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश अनुसार जिले के समस्‍त व्‍यक्तियों को कोविउ 19  के प्रबंधन हेतु राष्‍ट्रीय प्रबंधन निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। सभी सार्वजनिक स्‍थानों,कार्य स्‍थलों और परिवहन के दौरान फेस कवर (मास्‍क) पहनना अनिवार्य है। अन्‍यथा की‍स्थिति में 100 रूपए का अर्थदण्‍ड अधिरोपित किया जाएगा। व्‍यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्‍थानों पर कम से कम 6 फिट की दरी रखी जाएगी। अन्‍यथा की स्थिति में 100 रूपए का अर्थदण्‍ड अधिरोपित किया जाएगा। दुकानों पर एक बार में 5 से अधिक व्‍यक्तियों को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सार्वजनिक स्‍थानों पर बडी संख्‍या में इकट्ठा होना प्रतिबंधित रहेगा। अन्‍यथा की स्थिति में 1000 रूपए का अर्थदंड अधिरोपित किया जा सकेगा। विवाह समारोह में मेहमानों की संख्‍या 50 से अधिक नहीं होगी। उल्‍लंघन पाये जाने पर 1000 रूपए की राशि का अर्थदण्‍ड अधिरोपित किया जाएगा । अंत्‍येष्टि/अंतिम संस्‍कार में 20 से अधिक व्‍यक्तियों की अनुमति नहीं होगी। राज्‍य/स्‍थानीय प्राधिकरणों द्वारा बनाए गए कानूनों,नियमों अथवा विनियमों के अनुसार यथा निर्धारित जुर्माने से दंडनीय होगा। जो राशि 100 रूपए तक किया जा सकेगा। शराब,पान,गुटखा,तंबाकू आदि के सेवन की सार्वजनिक स्‍थानों पर अनुमति नहीं है। अन्‍यथा की स्थिति में राशि 100 रूपए का अर्थदण्‍ड अधिरोपित किया जाएगा। यह आदेश तत्‍काल प्रभावशील होगा।

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