कलेक्टर की अध्यक्षता में राजनैतिक दलों की बैठक संपन्न, आयोग के नियम और निर्देशों की दी गई जानकारी

(कटनी ) – कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवि प्रसाद की अध्यक्षता मे मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की बैठक मे आयोग के निर्देशों के अनुरूप आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए प्रचार कार्य करने की जानकारी दी गई।

बैठक में पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन, उप जिला निर्वाचन अधिकारी साधना परस्ते, एडिशनल एस.पी. डॉ संतोष डेहरिया, एवं नगर निगम आयुक्त विनोद कुमार शुक्ला सहित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि और पदाधिकारी मौजूद रहे।

            बैठक में राजनैतिक दलों को बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित किया जाये। चुनाव प्रचार कार्य में निर्वाचकों की जाति, संप्रदाय के आधार पर कोई भी अपील न की जाये। साथ ही मंदिरों मस्जिदों, चर्चाे एवं गुरूद्वारों या किसी भी पूजा स्थल का भ्रमण, पोस्टर, संगीत आदि प्रचार कार्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाये। बैठक मे बताया गया कि मतदान केन्द्र के 100 मीटर के दायरे मे मतदान दिवस के दिन मतयाचना पूर्णतः वर्जित है। किसी भी राजनेतिक दल या अभ्यर्थी का इलेक्शन बूथ मतदान केन्द्र से 200 मीटर की दूरी पर बनाया जाये।

            बैठक मे यह भी बताया गया कि कोई राजनैतिक दल अथवा प्रत्याशी या कोई अन्य संगठन मतदान के एक दिन पहले और मतदान के दिन समाचार पत्र में ऐसा कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा जिसका पूर्व सत्यापन जिला स्तरीय या राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति द्वारा नहीं किया गया हो।

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