आबकारी विभाग द्वारा लाखो रुपये की अवैध शराब जब्त की गई

(झाबुआ)  जिले में अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम हेतु कलेक्टर नेहा मीना एवं मुकेश नेमा उपायुक्त संभागीय उड़नदस्ता इंदौर द्वारा सतत कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के पालन में मदिरा धारण, परिवहन, चैर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध ज़िला आबकारी अधिकारी श्रीमती बसंती भूरिया के निर्देशन में 18 मई 2024 को मुखबिर की सूचना पर आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा वृत्त झाबुआ ‘ब’ में ग्राम छायन में मुखबिर द्वारा बताये स्थान लबाना मोहल्ला में पुराने कच्चे मकान पर दबिश दी गई एवं मकान की विधिवत तलाशी लेने पर कुल 15 पेटी रॉयल स्टैग व्हिस्की (कुल- 131.4 बल्क लीटर) विधिवत जब्त कर कब्जे आबकारी लेकर मोके पर से फरार आरोपी के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की धारा 34(1)(क) ,34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्घ करके विवेचना में लिया गया। उक्त जब्त मदिरा का अनुमानित मूल्य राशि रुपये 2,18,400/- है।

उक्त कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री महादेव सोलंकी के मार्गदर्शन में आबकारी उपनिरीक्षक विकास वर्मा द्वारा की गई एवं आबकारी उपनिरीक्षक श्री अकलेश सोलंकी एवं आबकारी स्टाफ कान्तु डामोर, प्रकाश भाबोर, सोहन नायक, श्रीराम शर्मा, मदन राठौर, पवन गाड़रिया, विजय चौहान एवं श्रीमती पुष्पा बारिया, विद्या डामोर का उल्लेखनीय योगदान रहा। जिले में अवैध मदिरा की बिक्री एवं अवैध परिवहन के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

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