सुरक्षित गर्भपात सेवाओं के संबंध में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक संपन्न

(सीहोर)  जिला चिकित्सालय में सुरक्षित गर्भपात सेवाओं पर जिला स्तरीय बैठक का आयोजन में किया गया। बैठक में नवीन गर्भपात अधिनियम की जानकारी विस्तार से प्रदान की गई। जिसके अंतर्गत 20 सप्ताह तक के एमटीपी के लिए प्रशिक्षित चिकित्सक द्वारा सेवाएं दी जा सकेंगी वहीं 24 सप्ताह तक के गर्भपात के लिए 2 पंजीकृत चिकित्सकों का अभिमत लिया जाना जरूरी होगा। इस दौरान विकासखण्डवार एमटीपी की समीक्षा की गई।

बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सुधीर कुमार डेहरिया ने कहा कि सुरक्षित गर्भपात सेवाएं मातृ स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण घटक है। बैठक में राज्य सलाहकार भोपाल विदिशा डॉ कुलकर्णी ने इस संबंध में विस्तार से जानकारी एवं प्रशिक्षण प्रदान किया। उन्होंने कहा कि सभी चिकित्सक अपनी संस्थाओं में सुरक्षित गर्भपात की सेवाएं प्रदान करें। संस्था स्तर पर रिकॉर्ड का संधारण करते हुए प्रतिमाह जिले की जानकारी रिकॉर्ड सहित भिजवाएं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जावर, बुदनी एवं रेहटी में एमटीपी नहीं हो रहे है। सीएमएचओ ने संबंधित बीएमओ को तत्काल 1-1 चिकित्सा अधिकारी को प्रशिक्षण के लिए नामांकित करने तथा सभी बीएमओ एचएमआईएस में एमटीपी की एंट्री सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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