ए.बी.पी.ए.एस. पोर्टल पर प्राप्त होने वाले भवन अनुज्ञा के प्रकरणों का समय-सीमा में करें निराकरण,नहीं तो होगी वैधानिक कार्यवाही-निगमायुक्त

(कटनी)  निगमायुक्त विनोद कुमार शुक्ल द्वारा ए.बी.पी.ए.एस. पोर्टल पर प्राप्त होने वाले भवन अनुज्ञा के प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण नहीं किए जाने पर भवन अनुज्ञा प्र अधिकारी एवं अन्य संबंधितों पर नाराज़गी व्यक्त करते हुए कहा कि प्रत्येक माह में आयोजित होने वाली विभागीय वीडियों कॉफ्रेसिंग में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा काफी अप्रसन्नता व्यक्त की जाती है साथ ही यह भी संज्ञान में आया है कि आपकी आई.डी. में प्राप्त होने वाले प्रकरणों में अपूर्ण दस्तावेज एवं अन्य कारण अंकित कर प्रकरण वापस किये जाते है, यदि संबंधित कंसल्टेंट द्वारा संपूर्ण दस्तावेज के बिना प्रकरण पोर्टल में भेजा जाता है तो आपके द्वारा क्या कार्यवाही की जाती है उक्त संबद्ध में श्री शुक्ल द्वारा संबंधित अधिकारी को भविष्य के लिए सचेत करते हुए निर्देशित किया गया है कि ए.बी.पी.ए.एस. पोर्टल पर प्राप्त भवन अनुज्ञा के प्रकरणों का निश्चित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करें इसके विपरीत स्थिति पाये जाने एवं  निर्देशों की अवहेलना होने पर अनुशासनहीनता एवं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी मानते हुए एकपक्षीय अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु संबंधित बाध्य रहेंगें।

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