अप्राधिकृत निर्माण के संबंध शासन ने दी छूट,
नगर निगम ने अपील जारी कर नागरिकों से किया लाभ लेने का अनुरोध
(कटनी) नगर निगम ने अपील जारी कर सर्वसाधारण को सूचित किया है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 01.01.2021 तक जारी भवन निर्माण अनुज्ञा में किये गये अप्राधिकृत निर्माण को प्रशमन किये जाने की सीमा 30 प्रतिशत तक बढ़ा दी गई हैं विदित हो कि पूर्व में यह सीमा 10 प्रतिशत सीमा थी । नगर निगम ने सभी नगरवासियों से उक्त शासन द्वारा प्रशमन में की गई वृद्धि का लाभ दिनांक 31 अगस्त 2024 तक प्राप्त करने हेतु अपील की है ।
