सामाजिक समारोह के लिये जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में स्वास्थ्य

( छिन्दवाड़ा )

संचालनालय द्वारा प्रसारित दिशा-निर्देश समाहित करने संबंधी आदेश जारी

 कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री सौरभ कुमार सुमन द्वारा सामाजिक समारोह जैसे वैवाहिक कार्यक्रम आदि में अधिक लोग उपस्थित होने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये 29 मई को जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में आयुक्त स्वास्थ्य संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र. भोपाल द्वारा सामाजिक समारोह में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों में कोविड-19 के संक्रमण के फैलने से रोकने के लिए प्रसारित दिशा-निर्देशों को समाहित किये जाने संबंधी आदेश जारी किया गया है। उन्होंने सभी अनुविभागीय दंडाधिकारियों को दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार सामाजिक समारोह में अनुमति जारी कराने की शर्तों का पालन कराना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री सुमन ने बताया कि आयुक्त स्वास्थ्य संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र. द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार केवल कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर ही सामाजिक समारोह के आयोजन की अनुमति प्रदान की जाना है। यह सुनिश्चित किया जाये कि कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर आयोजित होने वाले शादी समारोह में 50 से अधिक व शवदाह एवं शोक सभा में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित न हो।  ऐसे व्यक्ति जो कंटेनमेंट क्षेत्र में निवास करते हों या विगत 14 दिवस के अंतराल में किसी भी कोविड-19 पॉजिटिव केस के सम्पर्क में आये हों, वे आयोजन में सम्मिलित नहीं हों।  आयोजन में सम्मिलित होने वाले सभी व्यक्तियों की सूची संधारित की जाये। 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति, डायबिटीज़, हायपरटेंशन व अन्य असंचारी रोग से पीडित व्यक्ति, गर्भवती स्त्री एवं 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को इन आयोजनों में सम्मिलित नहीं किया जाये। ऐसे व्यक्ति जिनमें कोविड-19 के लक्षण परिलक्षित होते हों, आयोजन में सम्मिलित नहीं हों। समारोह का आयोजन यदि सम्भव हो तो खुले स्थान में ही किया जाये। यदि खुले स्थान में आयोजन किया जाना सम्भव न हो तो हवादार कमरे में किया जाये, जहाँ प्रवेश और निर्गत के लिये पृथक दरवाजे हो। एयरकंडीशनिंग/वेंटिलेशन के लिये सी.बी.डब्ल्यू.डी. के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी एयरकंडिशनिंग उपकरणों का तापमान सेटिंग 24-30°C की सीमा में होना चाहिये, सापेक्ष आद्रता 40 से 70 प्रतिशत की सीमा में होना चाहिये व ताजी हवा और क्रॉस वेंटिलेशन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाना चहिये।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री सुमन ने बताया कि जारी दिशा निर्देशों के अनुसार आयोजन स्थल पर आयोजनकर्ता द्वारा सेनेटाइज़र डिस्पेंसर जिसमें अल्कोहल की मात्रा 70 प्रतिशत हों, थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था प्रवेश द्वार पर अनिवार्य रूप से की जाये। यदि हाथ प्रत्यक्षतः गंदे दिखते हैं तो हाथों को धोने के लिये पर्याप्त मात्रा में साबुन व पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना चहिये। समारोह स्थल के प्रमुख स्थानों पर कोविड-19 से बचाव से सम्बंधित जानकारी पोस्टर, फ्लेक्स आदि के माध्यम से की जाना चाहिये। आयोजन स्थल पर दो व्यक्तियों के बीच 2 मीटर की दूरी बनाई जाना सुनिश्चित किया जाये। आयोजन स्थल के पार्किंग स्थल पर फिज़िकल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना चाहिये। आयोजन स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क का उपयोग किया जाना चाहिये। यदि मास्क उपलब्ध न हो तो दुपट्टा, गमछा, रूमाल आदि का उपयोग कर चेहरे व नाक को ढका जाना सुनिश्चित करें। श्वसन शिष्टाचार का सख्ती से पालन किया जाये, इस बात का विशिष्ट रूप से ध्यान रखा जाये कि सभी व्यक्ति आयोजन स्थल पर खांसते व छींकते वक्त मुंह व नाक को रुमाल या नेपकिन से ढांक लें और इस्तेमाल में लिये गये टिशु को चिन्हित डस्टबिन में ही फेंके। इम बात का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाना चाहिये की डस्टबिन का ढक्कन लगा हुआ होना चाहिए। आयोजन स्थल पर बार-बार सम्पर्क में आने वाली सतह जैसे कि दरवाजे के हेण्डल, हेंड रेल, बेंचेस को एक प्रतिशत सोडियम हायपोक्लोराइट के घोल से विसंक्रमित करें एवं उपयोग में लिये गये मास्क व ग्लब्स में निष्पादन की व्यवस्था नियमानुसार की जाये। आयोजन स्थल पर यदि सम्भव हो तो भोजन की व्यवस्था नहीं की जाये। यदि भोजन की व्यवस्था की जाती है तो यह सुनिश्चित किया जाये की भोजन से पूर्व सभी व्यक्ति अपने हाथों को विसंक्रमित करें। हाथों को धोने के उपरांत हाथ पोंछने के लिए डिस्पोजेबल नेपकिन का उपयोग किया जाये एवं इस्तेमाल में लिये गये नेपकिन को चिन्हित डस्टबिन में ही फेंके। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि डस्टबिन का ढक्कन लगा हुआ होना चाहिए। आयोजन स्थल पर जिस जगह खाना बनाने की व्यवस्था की जाये वहां कम से कम व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति दी जाये व कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए सभी नियमों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। भोजन परोसने के लिए एक ही व्यक्ति को निर्धारित किया जाये एवं भोजन के लिये इस्तेमाल में डिस्पोज़ेबल पात्र का उपयोग किया जाना सुनिश्चित करें। आयोजन स्थल पर उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट का प्रबंधन भी नियमानुसार किया जाना चाहिये।

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