नवरात्री के दिनों में मांस-मछली की बिक्री पर रहेगा प्रतिबंध,निगमायुक्त के निर्देशन में जारी हुआ आदेश

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(कटनी) शासन के निर्देशानुसार दिनांक 30 मार्च 2025 दिन रविवार को चेटीचंड,गुड़ी पड़वा, दिनांक 06 अप्रैल रविवार को  रामनवमी एवं 10 अप्रैल गुरुवार को महावीर जयंती पर्व के अवसर पर समस्त मांसाहारी पदार्थ मुर्गी,मछली आदि के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध रहेगा।

निगमायुक्त नीलेश दुबे के निर्देशों के परिपालन में प्र.स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उक्त दिवस मांसाहार प्रतिबंध किए जाने हेतु आदेश जारी किया है।अतः नागरिकों एवं समस्त दुकानदारों को सूचित किया जाता है की दिनांक 30 मार्च,6 अप्रैल एवं 10 अप्रैल 2025 को मांसाहारी पदार्थ का क्रय विक्रय बंद रहेगा,साथ ही उक्त आदेश का उल्लंघन करने वालों पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

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