जेल में हुआ विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन
(सीधी) प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री प्रयाग लाल दिनकर के मार्गदर्शन में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री मनीष कौशिक, चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल सीधी द्वारा जिला जेल सीधी में विधिक साक्षरता तथा जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।
शिविर के माध्यम से जानकारी देते हुए जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री मनीष कौशिक ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अभिरक्षा में निरूद्ध प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता के अंतर्गत अधिवक्ता की सहायता उपलब्ध कराई जाती है। श्री कौशिक ने बंदियों को उनके विधिक अधिकारी एवं प्रत्येक बंदियों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर उनके प्रकरणों की यथास्थिति से अवगत कराया साथ ही अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी के मापदंड अनुरूप चिन्हित किया गया। श्री कौशिक ने कहा कि कारागार प्रायश्चित करने का माध्यम है और प्रत्येक बंदी का यह कर्तव्य होना चाहिए कि कारागार से बाहर निकलने पर वह समाज का एक सभ्य नागरिक बनकर अपना जीवन व्यतीत करे और देश के विकास में अपना सहयोग प्रदान करे।
चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल श्री देवेन्द्र प्रसाद मिश्रा ने निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि निःशुल्क विधिक सहायता तहसील एवं जिला न्यायालय के साथ माननीय उच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति तथा माननीय उच्चतम न्यायालय में उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के माध्यम से उपलब्ध होती है। इस दौरान जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा जेल का निरीक्षण किया गया तथा जेल प्रशासन को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।
शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी मनीष कौशिक, उप जेल अधीक्षक श्री कृष्ण कुमार तिवारी, चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल श्री देवेन्द्र प्रसाद मिश्रा, डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव, श्री बाबूलाल सिंह, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल श्री सत्यप्रकाश पाण्डेय, श्री देवेन्द्र प्रसाद द्विवेदी सहित समस्त जेल स्टाफ उपस्थित रहे।
