बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम व जागरूकता के लिये चलाया विशेष अभियान

(हरदा) कलेक्टर श्री सिद्धार्थ जैन के मार्गदर्शन में जिले में बाल भिक्षा वृति की रोकथाम एवं जागरुकता के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विशेष जागरुकता अभियान प्रारंभ किया गया। प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्रीमती सीमा जैन ने बताया कि अभियान के तहत दिन शुक्रवार को हरदा शहर के बस स्टेंड, रेल्वे स्टेशन, हरदुल बाबा मन्दिर चौराहा एवं अन्य मुख्य स्थानों पर जागरुकता अभियान चलाया गया। साथ ही विकासखण्ड स्तर पर भी जागरुकता अभियान चलाया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों से अपील की गई कि बच्चों को भिक्षा नहीं शिक्षा दें। इस दौरान बताया गया कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 76 के तहत बच्चों का भिक्षा के लिए प्रयोग करने पर या बच्चे से भिक्षावृति कराने पर 5 वर्ष का कारावास व 1 लाख रुपये के दण्ड का प्रावधान है। इस दौरान उपस्थित लोगों से अपिल की गई की कोई बच्चा भिक्षावृति करता पाया गया या कराते पाया जाता है तो चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन नं 1098 पर भी सूचना दें।

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