कलेक्टर ने ग्रीष्मकालीन मूंग का समर्थन मूल्य पर उपार्जन हेतु केन्द्रों का किया निर्धारण
(भिण्ड) सचिव म.प्र. शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास भोपाल के पत्र दिनांक 02 जुलाई 2025 में जारी निर्देशानुसार वर्ष 2025 (विपणन वर्ष 2025-26) में समर्थन मूल्य पर ग्रीष्मकालीन मूंग उपार्जन हेतु दिनांक 07 जुलाई 2025 से 08 अगस्त 2025 तक उपार्जन किया जावेगा। कलेक्टर भिण्ड श्री संजीव श्रीवास्तव ने उपरोक्त निर्देशों के अनुक्रम में जिला उपार्जन समिति की अनुशंसा पर किसानों के उपार्जन हेतु उपार्जन केन्द्र निर्धारित किये हैं। जिसमें विकासखण्ड अटेर के लिए उपार्जन संस्था सेवा सहकारी संस्था दीनपुरा, उपार्जन स्थल एस.डब्लू.सी. वेयर हाउस जवासा भिण्ड, विकासखण्ड भिण्ड के लिए उपार्जन संस्था सेवा सहकारी संस्था चरथर, उपार्जन स्थल सी.डब्लू.सी. वेयर हाउस भिण्ड एवं विकासखण्ड मेहगांव के लिए उपार्जन संस्था सेवा सहकारी संस्था मेहगांव, उपार्जन स्थल मिश्रा वेयर हाउस मेहगांव निर्धारित किये गए हैं। कलेक्टर श्री श्रीवास्तव ने कहा है कि तहसील गोरमी में मूंग उपार्जन हेतु 414 किसानों द्वारा 860 हैक्टर रकबा का पंजीयन कराया गया है, मेहगांव वेयर हाउस से गोरमी की दूरी 20 किमी. होने के कारण विकासखण्ड मेहगांव के तहसील गोरमी में मूंग उपार्जन हेतु श्री बालाजी वेयर हाउस, गोरमी को उपार्जन संस्था सेवा सहकारी समिति मेहगांव का उपकेन्द्र निर्धारित किया जाता है। उपरोक्तानुसार ग्रीष्मकालीन मूंग का समर्थन मूल्य पर उपार्जन हेतु केन्द्रों का निर्धारण किया जाकर मूंग उपार्जन कार्य सम्पादित करेंगे। किसानों से उपार्जन का कार्य सप्ताह के 05 दिवस (सोमवार से शुक्रवार) प्रातः 08:00 से सायं काल 08:00 बजे तक किया जावेगा। किसान को तोल पर्ची शाम 06:00 बजे तक जारी की जावेगी शनिवार एवं रविवार को उपार्जन केन्द्र पर शेष स्कंध का परिवहन, भण्डारण लेख का मिलान किया जावेगा। उपार्जन केन्द्र के संचालन हेतु आवश्यक भौतिक एवं मानव संसाधन, तोलकांटा तथा अन्य सुविधायें जैसे हाईस्पीड इंटरनेट कनेक्शन एवं निर्वाध विद्युत सुविधा, कम्प्यूटर प्रिंटर, डोगल स्केनर, यूपीएस, लेपटॉप, बैटरी, दरिया, टेबल कुर्सी, पेयजल, शौचालय, छाया ऐनालॉग मोइश्चर मीटर, बडा छन्ना, पंखे, परखी, एफएक्यू गुणवत्ता का मापदण्ड, तिरपाल कवर, अग्निशमन यंत्र, रेत की बाल्टियां फर्स्ट एड बाक्स एवं टोल फ्री नबंर का प्रदर्शन आदि की उपलब्धता प्रत्येक केन्द्र पर किया जाना सुनिश्चित करें। कृषकों को अपनी उपज विक्रय करते समय उपार्जन केन्द्र पर निम्नलिखित दस्तावेज जैसे आधार कार्ड की प्रति ईकेवायसी हेतु समग्र सदस्य आईडी की प्रति, वनाधिकार पट्टाधारी को पट्टे की प्रति, सिकमी किसान को सिकमी अनुबंध की प्रति, किसान पंजीयन पर्ची का हस्ताक्षरित प्रिंट आउट, खसरे/ऋण पुस्तिका (मोबाइल एप से पंजीयन कराने वाले किसानों हेतु) जिन कृषकों द्वारा पंजीयन के समय उक्त दस्तावेज उपार्जन समिति को उपलब्ध करा दिये गये हैं। उनको पुनः दस्तावेज उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं है। किसानों को उपज विक्रय हेतु स्लॉट हेतु स्लॉट बुकिंग करानी होगी, स्लॉट बुकिंग के बिना किसान से उपार्जन नहीं किया जा सकेगा। स्लॉट बुकिंग की अवधि 07 दिवस रहेगी। उपायुक्त सहकारिता जिला भिण्ड तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित भिण्ड निर्धारित उपार्जन केन्द्रों के केन्द्र प्रभारी एवं कम्प्यूटर ऑपरेटरों को उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला भिण्ड में उपार्जन केन्द्रों की स्थापना हेतु आवश्यक दस्तावेज के साथ भेजना सुनिश्चित करेंगे तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी आपराधिक रिकार्ड रखने वाला समिति प्रबंधक या कम्प्यूटर ऑपरेटर उपार्जन केन्द्र पर न रखा जावे। उक्त निर्देशों का पालन किया जाकर उपार्जन कार्य सम्पन्न कराया जावे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
