जिला प्रशासन ने कसा शिकंजा, धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू

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(हरदा) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत हरदा कलेक्ट्रेट परिसर में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सिद्धार्थ जैन ने तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेश अनुसार कोई व्यक्ति या संगठन को सामूहिक रूप से ज्ञापन सौंपने हेतु पूर्वानुमति प्राप्त करना आवश्यक है, आवेदन में आयोजक तथा ज्ञापन सौंपने वाले अधिकतम 5 व्यक्तियों का नाम, पता एवं मोबाइल नम्बर का स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य होगा, साथ ही ज्ञापन सौंपने की दिनांक एवं समय का भी स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक होगा। अनुमानित समय से अधिकतम 30 मिनिट तक का विलम्ब स्वीकार किया जा सकेगा, किन्तु उससे अधिक विलम्ब स्वीकार नहीं होगा।

साथ ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमत अधिकतम 5 व्यक्तियों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जारी आदेश अनुसार कोई व्यक्ति या संगठन पुलिस को पूर्व सूचना किये बिना कोई सभा, जुलूस अथवा वाहन रैली का आयोजन नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति सक्षम अधिकारी अनुविभागीय दण्डाधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना रैली अथवा जुलूस का आयोजन नहीं करेगा।

कोई भी व्यक्ति अथवा संगठन या समूह कार्यालय कलेक्टर परिसर में लाठी-डंडा पत्थर या किसी प्रकार का घातक अथवा ज्वलनशील पदार्थ या अन्य शस्त्रों का संग्रह नहीं कर सकेगा। कोई भी व्यक्ति बारूद या पटाखों, पेट्रोल ज्वलनशील पदार्थों को लेकर कलेक्टर परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेगा। साथ ही कार्यालय कलेक्टर परिसर अंतर्गत सम्पूर्ण परिसर में व्यवसायिक वाहनों के आवागमन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।

आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से एक पक्षीय रूप से लागू किया गया है।

✍️ मुईन अख्तर खान
        पत्रकार, हरदा

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