क्या आपकी ग्राम पंचायत में आवास आवंटन में पारदर्शिता है ? जानिए, RTI से कैसे निकालें पूरी सूची
कई बार हमें यह शिकायत मिलती है कि ग्राम पंचायत में ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ (PMAY) या ‘इंदिरा आवास’ के आवंटन में अपात्र लोगों को लाभ मिला है या पात्र लोग छूट गए हैं।
सूचना का अधिकार (RTI) आपको वह शक्ति देता है जिससे आप दूध का दूध और पानी का पानी कर सकते हैं। याद रखें, RTI में सवाल नहीं पूछे जाते, बल्कि दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां (Certified Copies) मांगी जाती हैं।
RTI से आप क्या-क्या मांग सकते हैं ?
(1) लाभार्थियों की पूरी सूची (वर्षवार)।
(2) ग्राम सभा के प्रस्ताव की कॉपी।
(3) भुगतान की गई किस्तों का विवरण (FTO नंबर के साथ)।
(4) प्रतीक्षा सूची (Priority List) की प्रति।
ग्राम पंचायत से आवास सूची ऐसे प्राप्त करें –
1. आवेदन लिखें : लोक सूचना अधिकारी (सचिव), ग्राम पंचायत के नाम सादे कागज पर आवेदन।
2. स्पष्ट मांग – “प्रमाणित प्रति (Certified Copy)” शब्द का प्रयोग करें। प्रश्न न पूछें।
3. शुल्क संलग्न करें – ₹10 का पोस्टल ऑर्डर या बीपीएल कार्ड की फोटोकॉपी।
4. पावती लें – आवेदन जमा कर रिसीविंग जरूर लें या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजें।
समय सीमा: 30 दिन के भीतर जानकारी मिलना अनिवार्य।
यदि जानकारी नहीं मिलती है, तो जनपद पंचायत के CEO को ‘प्रथम अपील’ करें।
