पेट्रोल पंपों से किसानों, स्वास्थ्य एवं अत्यावश्यक सेवाओं के लिए
प्लास्टिक के डिब्बों में एक दिन में दिया जा सकेगा दो सौ लीटर तक डीजल कलेक्टर श्री सिंह ने जारी किया आदेश
आदेश में पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिये गये हैं कि किसानों, स्वास्थ्य सेवाओं, महत्वपूर्ण परियोजनाओं एवं अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित व्यक्ति अथवा संस्थान को डीजल विक्रय की जानकारी निर्धारित प्रारूप में अनिवार्य रूप से दर्ज करें और प्रत्येक ग्राहक को रसीद अवश्य जारी करें।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि डीजल विक्रय से संबंधित अभिलेखों के संधारण एवं सत्यापन की पूर्ण जिम्मेदारी पेट्रोल पंप संचालक की होगी। इसका उल्लंघन करने पर संबंधित विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। कलेक्टर श्री सिंह ने इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी और निरीक्षण करने का दायित्व संबंधित आयल कंपनियों के सेल्स अधिकारियों एवं क्षेत्रीय आपूर्ति अधिकारियों को सौंपा है, जो सघन मॉनिटरिंग एवं निरीक्षण कर निर्देशों का पालन नहीं करने वाले पंप संचालकों पर कार्यवाही करेंगे।
