उचित मूल्‍य दुकान से राशन की हेराफेरी करने वालों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने के कलेक्‍टर के निर्देश के बाद ढीमरखेड़ा पुलिस थाना में तीन लोगों के विरूद्ध दर्ज हुई एफआईआर

कलेक्टर श्री तिवारी ने शासकीय राशन को खुर्द-बुर्द और कालाबाजारी करने वाले विक्रेताओं के विरूद्ध सख्‍त कार्रवाई करने के दिये हैं निर्देश

(कटनी) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत शासकीय उचित मूल्‍य दुकानों के विक्रेताओं द्वारा खाद्यान्न की हेरा-फेरी करने वालों के विरूद्ध एफआईआर कराने के कलेक्‍टर श्री आशीष तिवारी द्वारा समय-सीमा बैठक में दिये गये निर्देश के बाद मंगलवार को  ढीमरखेड़ा क्षेत्र में शासकीय उचित मूल्‍य दुकान देवरी-बिछिया में करीब 6 लाख रूपये से अधिक के खाद्यान्न को खुर्द-बुर्द करने और गबन के मामले में ढीमरखेड़ा पुलिस थाना में तीन लोगों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है।

तीन लोगों के विरूद्ध मामला दर्ज कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी वंदना जैन के आवेदन पर शासकीय उचित मूल्य दुकान देवरी-बिछिया की पूर्व विक्रेता एवं अध्‍यक्ष अनामिका आजीविका महिला स्‍व-सहायता समूह श्रीमती जयंती बाई बर्मन पति इन्द्रकुमार बर्मन निवासी देवरी-बिछिया और धर्मेन्द्र पटेल पिता रमेश पटेल निवासी पौड़ी कला तथा वर्तमान विक्रेता अभिलाष रंजन बर्मन पिता नारायण बर्मन निवासी देवरी-बिछिया पर खाद्यान्न को खुर्द-बुर्द करने के आरोप में भारतीय न्‍याय संहिता की धारा 318(4), 316(5) तथा आवश्‍यक वस्‍तु अधिनियम 1955 की धारा 3 एवं 7 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

एक दुकान के 2 वितरण केन्द्र पाए गए  जांच के दौरान ग्राम पंचायत दिवरी-बिछिया में तीन गांव देवरी, बिछिया एवं पिपरिया हैं। पिपरिया की देवरी दुकान से दूरी 8 km होने से पिपरिया में भी नवीन भवन से खाद्यान्न वितरण किया जाना पाया गया। साथ ही ग्राम देवरी से भी खाद्यान्न वितरण होना पाया गया। इस प्रकार एक शासकीय उचित मूल्य दुकान के दो वितरण केन्द्र रखे गए जिसके संबंध में विक्रेता द्वारा कोई दास्तावेज नहीं प्रस्तुत किया गया।एईपीडीएस पोर्टल और भौतिक स्टॉक में अंतर  शासकीय उचित मूल्य दुकान देवरी-बिछिया के निरीक्षण के दौरान ग्राम देवरी स्थित दुकान में एईपीडीएस पोर्टल पर प्रदर्शित एवं भौतिक सत्‍यापन में पाये गये स्‍टॉक में अंतर पाया गया। जांच के दौरान एईपीडीएस पोर्टल पर प्रदर्शित स्टॉक और मौके पर उपलब्ध भौतिक स्टॉक में अंतर पाया गया।

जांच रिपोर्ट के अनुसार गेहूं 9,998.08 किलोग्राम, चावल 12,075.87 किलोग्राम, नमक 631 किलोग्राम तथा शक्कर 1 किलोग्राम के अपयोजन का उल्लेख किया गया है।6.18 लाख रुपये की वसूली योग्य राशि निरीक्षण रिपोर्ट में अपयोजित खाद्यान्न की बाजार दर के आधार पर 9998.08 किलोग्राम गेहूँ की बाजार कीमत 2 लाख 49 हजार 952 रुपये तथा चावल का बाजार भाव 3 लाख 62 हजार 276 रुपये और 631 किलोग्राम नमक की 6 हजार 310 रुपये मूल्‍य के खाद्यान्‍न की हेराफेरी पाई गई। इस प्रकार कुल 6 लाख 18 हजार 586 रुपये की राशि वसूली योग्य पाई गई है।

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