व्यवसायिक प्रतिष्ठान आज से प्रातः 8 बजे से 2 बजे तक खुलेगें

नोवल कोरोना (covid-19) वायरस के संक्रमण के बचाव हेतु भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी गाइडलाइन के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर श्री अजय कटेसरिया द्वारा जारी आदेशानुसार दुकान स्थापना अधिनियम के अंतर्गत रविवार से पंजीकृत व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खुलने का समय प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक निर्धारित किया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार सम्पूर्ण जिले में सोशल डिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य रहेगा। सभी आम जनता खुले में एवं सार्वजनिक स्थान पर बिना फेश कव्हर के नहीं रहेगे। बिना फेश कव्हर के रहने पर जुर्मानाध्दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। नोवल कोरोना (ब्व्टप्क्-19) वायरस से बचाव के लिए समय-समय पर हाथ धोना एवं सेनेटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकध्प्रबंधक ग्राहकों के उपयोग हेतु सेनेटाइजर दुकान में रखना अनिवार्य होगा। दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खुलने का समय प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक नियत किया गया है। शापिंगध्मार्केट काम्पलेक्स एवं मल्टीब्राण्ड माल्स खोलने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ खोलने की अनुमति रहेगी।
सतना शहर में गौशाला चौक से कोतवाली तिराहा होते हुये स्टेशन रोड़ वीनस माल तक, वीनस माल से सर्किट हाउस तिराहा तक, सर्किट हाउस से आयुष्मान हास्पिटल (व्यंकट-2 के सब्जी मंडी प्रांगण को छोड़कर) से होते हुये खेरमाई नाला तक, खेरमाई रोड़ (रीवा रोड़ से प्रारंभ होकर) कंपनी बाग होते हुये ईदगाह तक तथा ईदगाह से भैसा खाना होते हुये गौशाला चौक तक प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक थ्री व्हीलरध्फोर व्हीलर एवं इससे बड़े सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन वर्जित रहेगा। आम जनता केवल पैदल एवं दो पहिया वाहनों से मार्केट में प्रवेश कर सकेंगे। इसी प्रकार इस क्षेत्र में माल वाहनों की वाहन प्रवेश प्रातः 8 बजे से पहले होगा एवं निकासी 2 बजे के बाद होगा। प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक बड़े वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा।

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