MP Election Today Special : आरपीकेपी इंडिया न्यूज़ पर कटनी जिले की चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरें
त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के अंतिम चरण में हुआ 81.92 प्रतिशत मतदान
(भोपाल) त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन-2022 के तीसरे और अंतिम चरण में सभी 92 विकासखण्डों में शांति पूर्ण मतदान संपन्न हुआ। कुल 81.92 प्रतिशत मतदान हुआ है। इनमें 81.20 प्रतिशत महिला, 82.60 प्रतिशत पुरूष और 12.12 प्रतिशत अन्य मतदाता हैं।
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मतदान का प्रतिशत |
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राज्य |
महिला |
पुरूष |
अन्य |
कुल |
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मध्यप्रदेश |
81.20% |
82.60% |
12.12% |
81.92% |
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जिलेवार मतदान प्रतिशत |
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जिला |
महिला |
पुरूष |
अन्य |
कुल |
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श्योपुर |
83.90 |
80.50 |
|
82.10 |
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मुरैना |
82.90 |
79.70 |
28.60 |
81.20 |
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भिंड |
75.90 |
75.20 |
|
75.50 |
|
शिवपुरी |
85.50 |
86.40 |
|
86 |
|
गुना |
86.40 |
89 |
|
87.80 |
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अशोक नगर |
85.20 |
86.80 |
|
86.10 |
|
सागर |
78.60 |
81.30 |
|
80.10 |
|
टीकमगढ़ |
82.50 |
84.10 |
25 |
83.30 |
|
छतरपुर |
78.10 |
79.90 |
8.30 |
79.10 |
|
दमोह |
82.20 |
83.20 |
|
82.70 |
|
सतना |
78.30 |
75.70 |
33.30 |
76.90 |
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रीवा |
73.60 |
68.30 |
|
70.80 |
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सीधी |
74.60 |
69.50 |
|
72 |
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सिंगरौली |
71.10 |
72.30 |
|
71.70 |
|
शहडोल |
79.40 |
79.70 |
14.30 |
79.60 |
|
अनूपपुर |
81.60 |
83 |
|
82.30 |
|
कटनी |
79 |
80.10 |
10 |
79.60 |
|
डिंडौरी |
79.50 |
82.40 |
|
80.90 |
|
मंडला |
79.50 |
80.80 |
|
80.10 |
|
बालाघाट |
82.20 |
84.10 |
60 |
83.10 |
|
सिवनी |
84.80 |
85.70 |
50 |
85.20 |
|
छिंदवाड़ा |
82.10 |
84.40 |
7.10 |
83.30 |
|
बैतूल |
82.30 |
83.60 |
|
83 |
|
नर्मदापुरम |
81.30 |
85.60 |
|
83.60 |
|
रायसेन |
79 |
82.90 |
20 |
81.10 |
|
विदिशा |
84 |
88 |
16.70 |
86.10 |
|
सीहोर |
86.80 |
90.20 |
|
88.60 |
|
राजगढ़ |
86.40 |
89.80 |
|
88.10 |
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आगर मालवा |
88.10 |
90.70 |
100 |
89.40 |
|
शाजापुर |
87.10 |
89.70 |
|
88.40 |
|
खंडवा |
77.30 |
81.40 |
20 |
79.40 |
|
खरगोन |
80.80 |
84 |
33.30 |
82.40 |
|
बड़वानी |
78.30 |
83.40 |
|
80.90 |
|
अलीराजपुर |
74.90 |
80.20 |
|
77.60 |
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धार |
78.10 |
82 |
4.50 |
80.10 |
|
उज्जैन |
84.60 |
88.30 |
21.40 |
86.50 |
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रतलाम |
87.50 |
90.50 |
75 |
89.10 |
|
मंदसौर |
87.90 |
89.60 |
|
88.70 |
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नीमच |
90.60 |
91.30 |
50 |
91 |
शांतिपूर्ण और निर्विघ्न चुनाव प्रक्रिया पर कलेक्टर श्री मिश्रा ने मतदाताओं, चुनाव कर्मियों और प्रत्याशियों के प्रति जताया आभार
(कटनी) – जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने जिले में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के तहत तृतीय चरण मे शुक्रवार को जनपद निर्वाचन क्षेत्र रीठी एवं बहोरीबंद में शांतिपूर्णर्, िनर्विघ्न और निष्पक्ष मतदान और मतगणना का कार्य पूरा होने पर मतदाताओं, अधिकारियों एवं कर्मचारियों सहित प्रत्याशियों के प्रति आभार जताया है।
कलेक्टर श्री मिश्रा ने कहा कि सभी की कड़ी मेहनत और कर्तव्यपरायणता की वजह से त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन का तृतीय चरण शांतिपूर्ण ढंग से पूरा हो गया है। उन्होनें मतदाताओं के उत्साह की सराहना करते हुए बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग करनें युवाओं और वृद्धों के जज्बे की भी प्रशंसा की है। श्री मिश्रा ने कहा मतदाताओं का यही जज्बा दर्शाता है कि लोकतंत्र के प्रति जनमानस मे अपार आस्था है।
कलेक्टर ने पुलिस कर्मियों, सुरक्षा बलों, चिकित्सा कर्मियों, उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों सहित सभी शासकीय कर्मियों और पत्रकारों एवं मीडिया प्रतिनिधियों से मिले रचनात्मक सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया है। जिनके सहयोग से त्रिस्तरीय पंचायत के तृतीय चरण का चुनाव निर्विघ्न रूप से शांतिपूर्वक संपन्न हो सका। श्री मिश्रा ने इसी प्रकार नगरीय निकाय निर्वाचन के द्वितीय चरण कीे चुनाव प्रक्रिया मे भी सभी के सहयोग की अपेक्षा की है।
नगरीय निकाय निर्वाचनः- मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व चलचित्र सहित अन्य साधन से निर्वाचन का संप्रदर्शन प्रतिबंधित
(कटनी)- नगरीय निकाय निर्वाचन में मतदान समाप्ति के 48 घंटे की कालावधि के दौरान चलचित्र, इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया या अन्य किसी साधन से जनता के समक्ष किसी भी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन दण्डनीय अपराध है।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार जिले में नगरीय निकाय अंतर्गत द्वितीय चरण में नगरपरिषद बरही एवं नगर निगम कटनी में 13 जुलाई को मतदान होना है।
मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) अधिनियम 1964 की धारा-3 (1) (ख) के उन प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने कहा गया है जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि कोई भी व्यक्ति, किसी मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान समाप्ति के नियत किये गये समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटो की कालावधि के दौरान चलचित्र, इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया या किसी अन्य साधन से जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं कर सकेगा।
इस संबंध में स्पष्ट किया गया है कि स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) अधिनियम 1964 की धारा 3 (1) (ख) में लेख किया गया है कि ‘‘कोई भी व्यक्ति, किसी मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान समाप्ति के लिये नियत किये गये समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घण्टे की कालावधि के दौरान चलचित्र, इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया या किसी अन्य साधन से जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नही करेंगा
इस क्रम में उक्त अधिनियम की धारा 3 (2) उपबंधित करती है कि वह व्यक्ति जो उपधारा 1 के उपबंधांे का उल्लंघन करेगा ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेंगी या ऐसे जुर्माने से जो 2 हजार रूपये तक का हो सकेगा या दोनांें से दण्डनीय होगा। इस लिए सभी संबंधितों सहित निर्वाचन लड रहे अभ्यर्थियों से मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकारण निर्वाचन अपराध अधिनियम 1964 के इन निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया गया है।
1040 मतदान कर्मियों का द्वितीय प्रशिक्षण 10 एवं 11 जुलाई को
(कटनी) – राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगरीय निकाय आम निर्वाचन के द्वितीय चरण नगर परिषद बरही एवं नगर निगम कटनी निर्वाचन के लिए मतदान दलों मे लगाये गये 1040 कर्मचारियों का द्वितीय प्रशिक्षण 10 एवं 11 जुलाई को प्रातः 11 बजे से 5 बजे तक निर्धारित प्रशिक्षण केन्द्रों मे आयोजित किया गया है। प्रथम दिवस 520 और द्वितीय दिवस 520 मतदान कर्मी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।
उपजिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन द्वारा जारी आदेशानुसार शासकीय उत्कृष्ट उ.मा.वि. माधवनगर कटनी के हॉल क्रमांक 1 एवं मल्टीपर्पस हॉल, शासकीय मॉडल स्कूल झिंझरी कटनी के हॉल क्रमांक 1, कक्ष क्रमांक 21 तथा कक्ष क्रमांक 24, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कटनी के हॉल क्रमांक 1, हॉल क्रमांक 2, कक्ष क्रमांक 3 एवं 4 में मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। नियुक्त मास्टर ट्रेनर्स एवं प्रशिक्षण केन्द्र प्रभारियों को निर्धारित समय पर उपस्थित रहकर मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदाय करने के निर्देश दिए गए है।
मतदान एवं मतगणना कार्य हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं निर्धारित समय पर कराएं पूर्ण – निगमायुक्त श्री धाकरे
(कटनी) – मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगरीय निकाय का आम निर्वाचन बुधवार 13 जुलाई को होना है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंक मिश्रा के निर्देशन में नगरीय निकाय अंतर्गत मतदान केन्द्रों एवं मतगणना स्थल की तैयारियां अंतिम चरण में है। कलेक्टर श्री मिश्रा के निर्देश पर मतदान केन्द्रों एवं मतगणना स्थल की आवश्यक व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए निगमायुक्त श्री सत्येन्द्र सिंह धाकरे द्वारा शनिवार को निगम कार्यालय में आयोजित बैठक मे विभागीय अधिकारियों को निर्देश प्रदान किये।
निगमायुक्त श्री धाकरे ने विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारियों को मतदान केन्द्रों में फर्नीचर, साफ- सफाई, पेयजल व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, रैंप व्यवस्था आदि को निर्धारित समय के पूर्व ही पूर्ण कराने, मतदान केन्द्र पहुंच मार्गो को दुरूस्त कराने, मतदान केन्द्रों के आसपास के नाले- नालियों की सफाई कराने तथा मतदान परिसर स्थित शौचालयों की पर्याप्त सफाई कराने के निर्देश दिए। वर्तमान बारिश के मौसम को दृष्टिगत रखते हुए मतदान केन्द्रों में आवश्यकतानुसार वाटरप्रूफ टेंट एवं कुसियों की व्यवस्था के साथ ही मतदान दल कर्मियों को रूकने हेतु दरी एवं गद््दे की व्यवस्था सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं दुरूस्त कराने के निर्देश दिए।
निगमायुक्त श्री धाकरे द्वारा भोजन व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली जाकर शीध्र ही एजेंसी नियुक्त कर ताजा भोजन एवं स्वल्पाहार की व्यवस्था हेतु आवश्यक कार्यवाही पूर्ण निर्देश प्रदान किये। उक्त व्यवस्था हेतु समय सरणी निर्धारित कर परिवहन एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम के माध्यम से उपयंत्रियों के निर्देशन में भोजन वितरण का कार्य कराने हेतु निर्देश प्रदान किए गए।
मतगणना दिवस के दिन मंडी परिसर में निगम प्रशासन की साफ सफाई व्यवस्था हेतु मतगणना स्थल, स्ट्रांग रूम के आस पास सहित मंडी परिसर की पर्याप्त साफ सफाई कराकर कीटनाशक दवा का छिड़काव, चलित शौचालयों की व्यवस्था सहित आवश्यकतानुसार पेयजल हेतु स्टॉल लगाकर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश प्रदान किये ।
बैठक के दौरान उपायुक्त पवन अहिरवार, कार्यपालन यंत्री शैलेष जायसवाल, सहायक यंत्री के.पी.शर्मा, सुनील सिंह, अनिल जायसवाल, आदेश जैन, पवन श्रीवास्तव, मोना कारेरा, मृदुल श्रीवास्तव, निर्वाचन शाखा प्रभारी जागेश्वर पाठक, स्वास्थ्य अधिकारी संजय सोनी सहित अन्य अधिकारियों कर्मचारियों की मौजूदगी रही।

मतदान के दौरान मोबाईल का उपयोग रहेगा प्रतिबंधित
(कटनी) – राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों के आम निर्वाचन में मतदान के दौरान मोबाइल के उपयोग पर प्रतिबंध हेतु निर्देश जारी किये गए है।
जारी निर्देशानुसार मध्यप्रदेश नगर पालिका निर्वाचन नियम के तहत मतदान केन्द्र के भीतर मतदाता द्वारा और मतदान प्रक्रिया में मतदान की गोपनीयता को बनाए रखने संबंधी प्रावधान है। इसके अंतर्गत मतदान केन्द्र के अंदर मतदाताओं द्वारा मोबाइल का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है।
डिस्ट्रिक्ट डैश बोर्ड से मिलती रही चुनाव की अपडेट जानकारी
(कटनी) – नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के लाइव अपडेशन के लिए मतदान सहित, मतदान दल की वापसी और मतदान सामग्री जमा होने का सम्पूर्ण विवरण प्रदर्शित करने वाले डिस्ट्रिक्ट डैश बोर्ड को तैयार कर अभिनव नवाचार करने वाला कटनी प्रदेश का पहला जिला है। शुक्रवार को त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के रीठी और बहोरीबंद मे भी मतदान की भी नियमित अंतराल पर अपडेट जानकारी डैश बोर्ड से मिलती रही।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के मार्गदर्शन में तैयार किये गये इस डिस्ट्रिक्ट डैश बोर्ड की लोगों ने जमकर सराहना की है। इस डैश बोर्ड से लोगों को नियमित अंतराल पर त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के रीठी और बहोरीबंद के मतदान केन्द्रों पर हुए मतदान प्रतिशत का विवरण मिलता रहा। साथ ही डैश बोर्ड के माध्यम से मतदान समाप्त होने, दल वापस आने एवं मतदान सामग्री जमा होने की रिपोर्ट भी प्रदर्शित की गई।
कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा के निर्देश पर त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए नियुक्त कम्युनिकेशन टीम द्वारा चुनाव की लाइव अपडेशन के उद्धेश्य से यह डिस्ट्रिक्ट डैशबोर्ड तैयार किया गया है। यह डैशबोर्ड इतना कारगार एवं उपयोगी है कि इसमे मतदान दल रवाना होने, मतदान केन्द्र मे पहुंचने, मतदान प्रारंभ होने के साथ साथ समय अंतराल में मतदान प्रतिशत की भी जानकारी मिलती है।
जिला प्रशासन द्वारा इस अभिनव डिस्ट्रिक्ट डैश बोर्ड का इस्तेमाल जिले में नगरीय निकाय के तहत द्वितीय चरण के निर्वाचन के दौरान इस्तेमाल किया जावेगा।
मुद्रक एवं प्रकाशक के नाम व पते बिना नहीं छपवाये जा सकेंगे पोस्टर और पर्चे
(कटनी) –राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों के निर्वाचन के तहत चुनावी प्रचार-प्रसार के लिए पुस्तिका, पोस्टर अथवा पम्पलेट छपवाने को लेकर दिशा-निर्देश जारी किये हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति अथवा अभ्यर्थी किसी ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर को प्रकाशित या मुद्रित नहीं करा सकेगा जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम और पता न हो।
निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि इन निर्देशों का उल्लंघन अपराध की श्रेणी में माना जायेगा और उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को अधिकतम छह मास के कारावास की सजा या दो हजार रूपये तक का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकेगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्वाचन संबंधी पोस्टर, पुस्तिका या पर्चे मुद्रण के तुरंत बाद जिला निर्वाचन कार्यालय की एमसीएमसी प्रकोष्ठ को दो प्रतियों में प्रस्तुत करने होंगे।
अभ्यर्थियों द्वारा मतदान सहायता बूथ बनाए जाने हेतु निर्देश जारी
(कटनी) – मघ्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को मतदान केन्द्र के समीप मतदाता सहायता केन्द्र बनाये जाने के संबंध में निर्देश जारी किये गए है। जारी निर्देशानुसार अभ्यर्थियों को मतदान केन्द्र से 100 मीटर की दूरी पर मतदाता सहायता बूथ बनाने की अनुमति रहेगी जिसमें एक टेबल, दो कुर्सी, एवं एक बैनर 2 फुट ग् 3 फुट तक का रखने की अनुमति होगी। एक ही स्थान पर एक से अधिक मतदान केन्द्र की स्थापना होने पर भी एक ही मतदाता सहायता बूथ बनाये जाने की अनुमति अभ्यर्थी को होगी।
नियमों का पालन नहीं करने पर ऐसे बूथ को हटाने का अधिकार सेक्टर अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों को होगा साथ ही स्थानीय निकायों की अनुमति आवश्यक होगी एवं इन बूथों की जानकारी पुलिस को दिया जाना अनिवार्य होगी।
व्यय लेखा प्रस्तुत करने में असफल रहने पर पार्षद पद के 3 अभ्यर्थियों को सूचना पत्र जारी,
दो दिवस में व्यय लेखा करना होगा प्रस्तुत
(कटनी) – नगरीय निकायों के महापौर एवं पार्षद अभ्यर्थी हेतु निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) नाम निर्देशन प्रस्तुत किये जाने के तिथि से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तिथि तक दिन प्रतिदिन के व्यय का निरीक्षण कराये जाने के प्रावधान है। इसके तहत अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन व्यय के दिन प्रतिदिन के लेखे का रजिस्टर संबंधित व्हाउचरों तथा देयकों के साथ किसी भी समय, रिटर्निंग ऑफिसर, जिला निर्वाचन अधिकारी, प्रेक्षक या आयोग द्वारा इस संबंध मे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मांग करने पर, तत्काल निरीक्षण के लिए पेश किया जायेगा और ऐसा करने में असफलता को अभ्यर्थी की ओर से इस आदेश का अनुपालन करने में एक गंभीर चूक माना जायेगा।
सहायक रिटर्निंग आफिसर नगर निगम ने बताया कि जारी निर्देशों के परिपालन में कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन कटनी के आदेशों के माध्यम से निर्धारित दिनांकों को समाचार पत्रों मे भी सूचना का प्रकाशित कराया गया एवं कार्यालयीन पत्रों के माध्यम से भी अवगत कराया गया है, साथ ही दूरभाष पर भी सूचित किया गया है, किन्तु इसके बावजूद भी पार्षद पद के 3 अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित तिथि में निर्वाचन व्यय का लेखा निरीक्षण कराये जाने मे असफल रहने एवं अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा निर्धारित तिथि को उपस्थित होकर निर्धारित प्रोफार्मा मे व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया।
सहायक रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नगर निगम पार्षद पद के 3 अभ्यर्थियों बेनी प्रसाद विवेकानंद वार्ड, रवि कुमार तलरेजा संत कंवर राम वार्ड, गायत्री बेन महाराणा प्रताप वार्ड, गायत्री संजय बेन महाराणा प्रताप वार्ड के विरूद्ध म.प्र. नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 14-ख अर मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 -ख में निहित प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया है।
सहायक रिटर्निंग आफिसर नगर निगम द्वारा जारी सूचना पत्र में महापौर पद के अभ्यर्थी को दो दिवस के अंदर स्वयं अथवा निर्वाचन अभिकर्ता के माध्यम से निर्वाचन व्यय का लेखा एवं जवाब प्रस्तुत करनें हेतु निर्देशित कर अन्यथा की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही का लेख किया गया है।

खण्ड स्तरीय सारणीकरण कार्य हेतु सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त
कलेक्टर श्री मिश्रा ने जारी किया आदेश
(कटनी) – त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन की मतगणना का सारणीकरण, निर्वाचन परिणाम की घोषणा अधिसूचित करने के संबंध में जिले के विकासखण्डों में गुरूवार 14 जुलाई को प्रातः 10ः30 बजे से खंड स्तर पर मतगणना के परिणामों का सारणीकरण किया जाना है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन द्वारा जिला पंचायत सदस्यों के विकासखण्ड स्तरीय सारणीकरण हेतु अधिकारियों को सारणीकरण हेतु जनपद पंचायतवार सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किये गये है।
कलेक्टर श्री मिश्रा के जारी आदेशानुसार सुश्री प्रिया चंद्रावत अनुविभागीय अधिकारी कटनी को जपनद पंचायत कटनी के जिला पंचायत सदस्य के वार्ड क्रमांक 7 एवं 8 के सारणीकरण के दायित्व सौपे गए है। इसी प्रकार श्री महेश मंडलोई अनुविभागीय अधिकारी विजयराघवगढ़ को जनपद पंचायत विजयराघवगढ़ के जिला पंचायत सदस्य के वार्ड क्रमांक 13 एवं 14 हेतु, श्रीमती नदीमा शीरी अनुविभागीय अधिकारी ढ़ीमरखेड़ा को जनपद पंचायत ढ़ीमरखेड़ा अंतर्गत जिला पंचायत सदस्य के वार्ड क्रमांक 4,5 एवं 6 के लिए, श्रीमती संघमित्रा गौतम अनुविभागीय अधिकारी बहोरीबंद को जनपद पंचायत बहोरीबंद में जिला पंचायत सदस्य के वार्ड क्रमंाक 1,2 एवं 3 हेतु, संदीप श्रीवास्तव तहसीलदार बड़वारा को जनपद पंचायत बड़वारा के जिला पंचायत सदस्य के वार्ड क्रमांक 11 एवं 12 तथा विजय द्विवेदी तहसीलदार रीठी को जनपद पंचायत रीठी के जिला पंचायत सदस्य के वार्ड क्रमांक 9 एवं 10 के मतगणना परिणामों के सारणीकरण हेतु दायित्वों का निर्धारण किया गया है, जो निर्धारित समय एवं स्थान पर उपस्थित होकर कार्य संपादन करेंगे एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता को जानकारी उपलब्ध करायेंगे।
नगरीय निकाय अंतर्गत मतगणना कार्य हेतु सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त
(कटनी) – नगरीय निर्वाचन आम निर्वाचन में द्वितीय चरण की मतगणना 18 जुलाई को प्रातः 9 बजे से नगर पालिक निगम कटनी की कृषि उपज मंडी कटनी में एवं नगर परिषद बरही की मतगणना शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक शाला बरही में होनी है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन द्वारा आदेश जारी कर नगर निगम एवं नगर परिषद निर्वाचन क्षेत्रों मे मतगणना कार्य हेतु काउन्टरवार सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किये जाकर निर्धारित तिथि एवं समय पर अपने काउन्टर में उपस्थित होकर सौपे गए दायित्वों का निर्वहन जिम्मेदारी पूर्वक करने हेतु निर्देशित किया है।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेशानुसार नगर पालिक निगम कटनी अंतर्गत संस्कृति शर्मा डिप्टी कलेक्टर को मतगणना काउन्टर टेबल क्रमांक 01 से 15 तक, श्री हरि सिंह कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग को टेबल क्रमांक 16 से 30 तक एवं जे.पी.बघेल कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग को टेबिल क्रमांक 31 से 45 तक को मतगणना कार्य हेतु सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है।
इसी प्रकार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नगर परिषद बरही हेतु जितेन्द्र पटेल नायब तहसीलदार बरही को कक्ष क्रमांक 1 एवं श्री चंद्रपाल इनवाती नायब तहसीलदार बरही को कक्ष क्रमांक 2 के मतगणना कार्य हेतु सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के दायित्व सौंपे गये है।

पात्र मतदाता नहीं रहेगें मताधिकार से वंचित
मतदान के दौरान मतदाताओं की पहचान के लिए दस्तावेज निर्धारित
(कटनी) – राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की पहचान स्थापित करने दस्तावेज निर्धारित किये है। पीठासीन अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मतदाता से उसकी पहचान स्थापित करने 22 दस्तावेज तय किये गए है। इनमे से कोई एक दिखाकर मतदान किया जा सकेगा।
मतदाता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, भू अधिकार एवं ऋण पुस्तिका, पीला राशन कार्ड काम के बदले अनाज योजनान्तर्गत जारी तथा नीला राशन कार्ड गीरीबी रेखा के नीचे हितग्राहियों हेतु जारी राशन कार्ड, बैंक, किसान, डाकघर पासबुक, शस्त्र लायसेंस , संपत्ति दस्तावेज जैसे पट्टा, रजिस्ट्रीकृत विलेख आदि , विकलांगता प्रमाण पत्र को पहचान के लिए प्रस्तुत कर सकता है।
इसी प्रकार निराश्रित प्रमाण पत्र, तेंदूपत्ता संग्राहक पहचान पत्र, सहकारी समिति का अंश प्रमाण पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लायसेंस, आयकर पहचान पत्र पेन कार्ड, राज्य व केन्द्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औधोगिक घरानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले सेवा पहचान पत्र, छात्र पहचान पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग अधिवासी प्रमाण पत्र, पेंशन दस्तावेज जैसे भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन अदायगी आदेश, भूतपूर्व सैनिक विधवा आश्रित प्रमाण पत्र, रेल्वे पहचान पत्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र शामिल है।
इसके अलावा पहचान के लिए उल्लेखित अभिलेखों के अतिरिक्त पीठासीन अधिकारी ऐसा कोई अन्य अभिलेख भी स्वीकार कर सकेगा जिससे वह मतादाता की पहचान के संबंध मे संतुष्ट हो सके। परिवार के मुखिया के पास उपलब्ध दस्तावेज, परिवार के दूसरे सदस्यों की पहचान और परिवार के दूसरे सदस्यों के नाम से कोई दस्तावेज होने पर अन्य सदस्यों की पहचान के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है।
लेकिन यदि मतदाता कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करने मे असफल रहता है, तो पीठासीन अधिकारी स्थानीय कोटवार, पटवारी, शिक्षक, ग्राम पटेल, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका इत्यादि कर्मियों या किसी प्रतिष्ठित स्थानीय निवासी से उसकी पहचान स्थापित कराने के उपरांत उसे मतदान के लिए मतपत्र प्रदान कर सकेगा।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंक मिश्रा ने बताया कि मतदाता निर्वाचन आयोग की वेब साईट पर जाकर मतदाता पर्ची डाउनलोड कर मताधिकार कर सकते है, ताकि मताधिकार से कोई भी पात्र मतदाता वंचित नहीं रहे।
पर्यावरण सुरक्षित तो हम सब सुरक्षित – श्री तिवारी
शासकीय महाविद्यालय विजयराघवगढ़ में हुआ पौधारोपण
(कटनी) – मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार माननीय श्रीमती सजू तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी / अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति विजयराघवगढ़ के दिशा-निर्देशन में शनिवार 9 जुलाई को शासकीय महाविद्यालय विजयराघवगढ़ जिला कटनी में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया।
उक्त अवसर पर श्री अनुपम तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विजयराघवगढ़ ने छात्र-छात्रओं को शिविर का उद्देश्य बताते हुए, कानून के विषय में विस्तार पूर्वक बारीकी से जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जो अपराध बढ़ रहे हैं. उसका मुख्य कारण जागरूकता की कमी एवं शिक्षा का अभाव है। शिक्षित मनुष्य ही एक शिक्षित व सुरक्षित समाज का निर्माण कर सकता है। आप अपना एवं परिवार का नाम रोशन कर सके, अच्छे कार्य कर सके. उसके लिए विद्यार्थी जीवन में शिक्षा के महत्व को समझना बहुत जरूरी है।
श्री तिवारी ने पर्यावरण विषय पर जोर देते हुए बताया कि पर्यावरण तभी सुरक्षित रहेगा जब हम पर्यावरण को बचाने के लिए आगे आएंगे। हमें ऐसे वृक्ष लगाना चाहिए जो हमारे आस-पास के परिवेश को स्वच्छ बनाये रखने के साथ-साथ हमारी सेहत को बुरे प्रभावों धूल, गंदगी, प्रदूषण से बचाए, इसके लिए सबसे पहले वृक्षारोपण के फायदे जानना अति आवश्यक है। इस अवसर पर श्री अनुपम तिवारी न्या०मजि०प्र० श्रेणी विद्यगढ एवं शिक्षिकाओं द्वारा महाविद्यालय परिसर में भी फलदार एवं औषधि युक्त पौधा का पौधारोपण किया।
श्री बलराम दास गुप्ता पैरालीगल वालेंटियर्स ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में बताया।
श्री अब्दुल खलिद पैनल अधिवक्ता ने बच्चों को विधि के बारे में बताया कि समाज को सही ढंग से चलाने के लिए ही कानून का निर्माण किया गया है। अन्याय के खिलाफ अवाज उठाने के लिए शासन द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता एवं निःशुल्क अधिवक्ता योजना संचालित की जा रही है।
श्री अवधेश मिश्रा पैनल अधिवक्ता ने बच्चों को गुड टच एवं बैड टच एवं नशे से दूर रहने के बारे में जानकारी दी और कहा कि यदि कोई आपके साथ कोई दुर्व्यवहार करने का प्रयास करता है तो अपने गुरुजनों एवं माता-पिता को अवश्य बताए।
श्री कामता प्रसाद गुप्ता पैनल अधिवक्ता ने नालसा की हेल्प लाइन न 15100 एवं चाइल्ड हेल्प लाइन नं 1098 आदि के महत्व के बारे में बताया। यदि समाज में कोई आपको परेशान करता है तो आप इन लाइन नम्बर पर कॉल करके अपनी समस्याएं बता सकते है। हेल्प लाइन समाज हित के लिए ही बनाई गई है। शिविर में तहसील विधिक सेवा समिति से लिपिक हृदयराज मेहरा एवं महाविद्यालय से प्राचार्या श्रीवास्तव, सह प्राध्यापक डॉ. सुमन पुरवार, आदि शिक्षकगणों एवं महाविद्यालय के बच्चो की मौजूदगी रही।

मतदाता एवं अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु “चुनाव” मोबाइल एप
(कटनी) – नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायतो के आम निर्वाचन वर्ष- 2022 हेतु मतदाता एवं अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु “चुनाव” मोबाइल एप ( एंड्राइड आधारित ) को अद्यतन किया गया है। इस एप के माध्यम से मतदाता एवं अभ्यर्थी, मतदाता की जानकारी ( मतदाता सूची मे नाम सर्च करना), अभ्यर्थी की जानकारी मय शपथ पत्र के सार पत्र अनुसार (महापौर/पार्षद एवं जिला पंचा.सदस्य/ जनपद पंचा. सदस्य) निर्वाचन परिणाम (महापौर/पार्षद एवं जिला पंचा.सदस्य/ जनपद पंचा. सदस्य) प्राप्त कर सकते है।
