टीकमगढ़ जिले में आगामी आदेश तक लाकडाउन रहेगा

( टीकमगढ़ )

    भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनॉंक 1.5.2020 को कोरोनो वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के बचाव हेतु प्रसारित नवीन गाईड लााईन के परिप्रेक्ष्य में एवं जिला टीकमगढ़ में कोरोना के मरीज पाये जाने के कारण जिला टीकमगढ़ को ओरेन्ज जोन में रखे जाने की स्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार गृह द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुक्रम में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत दिनॅंक 04 मई, 2020 से 17 मई, 2020 तक टीकमगढ़ जिले को लॉकडाउन घोषित किया गया था। भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रसारित निर्देशों के अनुक्रम में स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उक्त लॉकडाउन अवधि को आगामी आदेश तक आगे बड़ाया जाता है। चूंकि नगरपालिका क्षेत्र टीकमगढ़ में कफर्यू लगाया गया है। अतः यह आदेश नगरपालिका क्षेत्र टीकमगढ़ में प्रभावी नहीं होगा तथा नगरपालिका क्षेत्र टीकमगढ़ में कर्फ्यू  आदेश यथावत प्रभावशील रहेगा।
पूर्व में जारी आदेश दिनांक 3.5.2020 की शर्त क्रमांक 50 को छोड़कर शेष शर्तें संपूर्ण जिला टीकमगढ़ में (नगरपालिका क्षेत्र टीकमगढ़ को छोड़कर) यथावत रहेंगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
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