आईपीसी की धारा 144 के तहत आगामी आदेश तक प्रतिबंध लागू
( शाजापुर )
कोरोना वायरस कोविड-19 के फैलाव की रोकथाम के लिए जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत ने लोकहित एवं लोकस्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत 17 मई से आगामी आदेश तक के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे। जुलूस, जलसे, शादी-समारोह, हाटबाजार, मेला, सिनेमाघर का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा एवं गिरजाघर में सामूहिक रूप से एकत्रित होकर पूजा, नमाज एवं प्रार्थना पर प्रतिबंध रहेगा। नीजी घरों में परिवार के अलावा बाहरी व्यक्ति एकत्र होकर नमाज़ नहीं पढ़ेंगे। दो पहिया वाहनों पर दो से ज्यादा लोग एवं चार पहिया वाहन पर वन प्लस टू से ज्यादा सवारी की अनुमति नहीं होगी। सार्वजनिक यातायात पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। होटल, मेरिज गार्डन एवं हाल, सेलून, पार्लर, जीम पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। गुटखा, तम्बाकु एवं नशीले पदार्थो का सेवन सख्त रूप प्रतिबंधित रहेगा। वाट्सअप, फेसबुक जैसे अन्य सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा आपत्तिजनक पोस्ट जिससे धार्मिक भावना भड़के एवं किसी समप्रदाय विशेष की भावना उद्वेलित हो ऐसे पोस्ट को प्रसारित नही कर सकेंगे। किसी भी धर्म समप्रदाय के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी या चित्र फारवर्ड नहीं किए जा सकते है।
उक्त आदेश सर्वसाधारण को संबोधित करते हुए जारी किया जाकर धारा 144(2) के तहत एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
