गाइड-लाइन्स का पालन करते हुए उद्योगों को प्रारंभ करने के निर्देश

( भोपाल )

 राज्य शासन ने लॉकडाउन-4 के दौरान निर्दिष्ट आदेशों एवं गाइड-लाइन्स का पालन करते हुए उद्योगों को प्रारंभ करने में सभी प्रकार का सहयोग करने के निर्देश जारी किये हैं।

प्रमुख सचिव, गृह श्री एस.एन. मिश्रा ने कहा है कि नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे पूरी गंभीरता से जारी गाइड-लाइन्स का पालन सुनिश्चित करेंगे। रेड जोन्स के संबंध में जानकारी दी गई कि इंदौर तथा उज्जैन जिले का सम्पूर्ण क्षेत्र रेड जोन की श्रेणी में रखा गया है। साथ ही, भोपाल, बुरहानपुर, जबलपुर, खण्डवा तथा देवास नगरपालिक निगम की सीमाओं के अधीन सम्मिलित क्षेत्र एवं मंदसौर, नीमच, धार एवं कुक्षी नगरपालिका की सीमाओं के अधीन सम्मिलित क्षेत्र भी रेड जोन की श्रेणी में होंगे।

पूरे प्रदेश में यात्री बसों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। किन्तु राज्य सरकार द्वारा मजदूरों को परिवहन में लगाई गई बसें और फैक्ट्री संचालन के लिये मजदूरों को लाने-ले जाने वाली बसें इस प्रतिबंध से मुक्त होंगी। फैक्ट्री मजदूरों के लिये पास फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा ही जारी किया जा सकेगा।

रेड जोन में सम्मिलित इंदौर और उज्जैन जिलों के शहरी क्षेत्रों में बाजार/बाजार परिसर भी आगामी आदेश तक बंद रहेंगे किन्तु स्टैण्ड अलोन दुकानें, मोहल्ले की दुकानें, रहवासी परिसर में स्थित दुकानें तथा बाजारों में स्थित आवश्यक वस्तुओं की दुकानें इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। नगर निगम भोपाल, बुरहानपुर, जबलपुर, खण्डवा तथा देवास नगरपालिक सीमाओं के अधीन एवं मंदसौर, नीमच, धार एवं कुक्षी (नगर निगम एवं नगरपालिकाओं) की सीमा के बाहर स्थित सभी प्रकार की दुकानें सामान्य स्थिति में खुली रहेंगी।

रेड जोन में स्थित निजी तथा शासकीय कार्यालयों में 50 प्रतिशत की सीमा तक कर्मचारी उपस्थित हो सकेंगे। शासकीय कार्यालयों में अधिकारियों की उपस्थिति शत-प्रतिशत रहेगी। रेड जोन में सब्जी मण्डियों का संचालन एक से अधिक स्थानों में बाँट कर करना होगा। उक्त प्रतिबंधों के अद्यधीन उद्योगों को प्रारंभ करने में सभी प्रकार का सहयोग किये जाने के प्रयास किये जायें।

 

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