अवैध रूप से रेत और गिट्टी का कारोबार करने वाले तीन प्रतिष्ठानों पर कार्यवाही

कलेक्टर के निर्देश पर खनिज विभाग ने की जांच

(कटनी)- सड़क किनारे भवन निर्माण सामग्री डंप कर मनमाने तरीके से कारोबार संचालित करने संबंधी समाचार को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर अवि प्रसाद द्वारा इसकी जांच कर उचित कार्यवाही करने के निर्देश जिला खनिज अधिकारी को दिए गए थे। कलेक्टर के निर्देश के परिपालन में खनिज विभाग द्वारा जांच कर आरोपितों के विरुद्ध अर्थदंड की कार्यवाही की गई है।

इन पर हुई कार्यवाही

समाचार में प्रकाशित खबर पर कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा संज्ञान लेते लेते हुए खनिज विभाग को जांच के निर्देश दिए गए थे। जिस पर पन्ना मोड़ कुठला क्षेत्र में सड़क पर निर्माण सामग्री डंप कर कारोबार संचालित करने वाले मेसर्स गुप्ता ट्रेडर्स, मेसर्स मार्बल डिपो और मेसर्स रवि नायक ट्रेडर्स की खनिज विभाग द्वारा जांच की गई। जांच में तीनों ट्रेडर्स  द्वारा सीमेंट, लोहा, सरिया के अलावा बिना खनिज अनुज्ञप्ति के  रेत और गिट्टी का कारोबार संचालित किया जाना पाया गया। मौके पर मिले खनिज स्टॉक की मात्रा के आधार पर तीनों ट्रेडर्स के विरुद्ध मध्य प्रदेश खनिज (अवैध उत्खनन, परिवहन एवम् भंडारण) नियम 2022 के तहत कार्यवाही करते हुए प्रकरण दर्ज कर मे. गुप्ता ट्रेडर्स पर 75000 रुपये, मे.रवि नायक ट्रेडर्स पर 191700 रुपये और मे. मार्बल डिपो पर 96600 रुपए अर्थदंड प्रस्तावित किया गया है।

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