सूचना के अधिकार के तहत जानकारी नहीं देना लिपिक को पड़ा महंगा, रुकेगी दो वेतन वृद्धि

(कटनी) – जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा में पदस्थ सहायक ग्रेड 3 के के पटेल को सूचना के अधिकार के तहत समय पर जानकारी नहीं देना महंगा पड़ गया। जनपद पंचायत के सी ई ओ श्री विनोद पांडेय ने सहायक ग्रेड 3 श्री पटेल की लापरवाही कार्य प्रणाली के प्रति पहले उनसे स्पष्टीकरण तलब किया और अब दो वेतन वृद्धि रोकने का आदेश जारी किया है।

            विदित हो की श्री के0के0पटैल सहायक ग्रेड-3 जनपद पंचायत ढीमरखेडा को कर्तव्यों का निर्वहन हेतु प्रभार में डाक शाखा, सूचना अधिकार, मत्स्य विभाग, साहूकारी, गांव की बेटी दायित्व सौंपे गये थे। जिसका निर्वहन विधिवत श्री पटैल के द्वारा नही किया जाता रहा । सी ई ओ श्री विनोद पांडेय के द्वारा इनके प्रभार की आलमारी का आकस्मिक निरीक्षण 13 जनवरी 22 को किया गया था। जिसमें यह पाया गया था कि श्री पटैल के द्वारा 28 दिसंबर 2021 से जो भी डाक प्राप्त हुई थी उन्हें ना तो डाकबुक में चढ़ाया और ना ही संबंधित को तामील की गई। मार्कसुदा डाक लगभग सात-आठ माह की अपने पास अनाधिकृत रूप से रखे हुए थे। जिनका वितरण शाखाओं में नही किया गया जिससे वरिष्ठ कार्यालय द्वारा चाही गई जानकारी समय पर प्रेषित नही की गई इस संबंध में श्री पटैल को कार्यालीन पत्र  के द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया था जिसका जवाब भी उनके द्वारा प्रस्तुत नही किया गया।

            पूर्व में इनके प्रभार में सूचना अधिकार का दायित्व था के अंतर्गत प्राप्त होने वाले आवेदनों का निर्वहन समय पर नही करने तथा विधिवत संधारण ना होने से राज्य सूचना आयोग में अपील प्रेषित की गई जिससे कार्यालय की छवि उच्च स्तर पर प्रभावित हुई है इसके लिये श्री के0के0पटैल पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

            श्री पटेल का यह कृत्य पदीय दायित्वों के निर्वहन में बरती गई लापरवाही, उदासीनता तथा अनुशासनहीनता की श्रेणी मानते हुए श्री के0के0पटैल, सहा0ग्रेड 3 की दो वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने का आदेश जारी किया गया है।

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