जिला न्यायालय और जिले के सभी तहसील न्यायालयों में वाद, पिटीशन,आवेदन, आपराधिक परिवाद की फाईलिंग की कार्य व्यवस्था निर्धारित –

( छिन्दवाड़ा )

म.प्र.उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा जारी ज्ञापन के परिपालन में जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री बी.एस.भदौरिया द्वारा लॉकडाउन अवधि के दौरान जिला न्यायालय और जिले के सभी तहसील न्यायालयों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये वाद, पिटीशन, आवेदन, आपराधिक परिवाद की फाईलिंग की कार्य व्यवस्था निर्धारित की गई है जिससे अधिवक्ताओं और पक्षकारों की परेशानियों का निदान हो सके। उन्होंने जिले के अधिवक्ता संघों के अध्यक्षों को इस संबंध में निर्धारित कार्य व्यवस्था के अनुसार फाईलिंग के कार्य में सहयोग का अनुरोध किया है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री भदौरिया ने बताया कि जिला मुख्यालय छिन्दवाड़ा और जिले के सभी तहसील न्यायालयों में प्रात: 10:30 से दोपहर 2:30 बजे तक फाईलिंग काउंटर खुले रहेंगे। यदि अधिवक्ता, अभियोजन या पक्षकार ऑनलाईन वाद, पिटीशन, आवेदन, आपराधिक परिवाद आदि प्रस्तुत करने में असमर्थ हो तो वे व्यक्तिगत रूप से फाईलिंग के लिये प्रस्तुत कर सकते है, किंतु केन्द्रीय फाईलिंग काउंटर पर भीड़-भाड़ से बचने के लिये जिला अधिवक्ता संघ और तहसील अधिवक्ता संघ यह व्यवस्था सुनिश्चित करें कि प्रस्तुत किये जाने वाले वाद, पिटीशन, आवेदन, आपराधिक परिवाद आदि को एक स्थान पर एकत्रित करायें और अपने माध्यम से उन्हें केन्द्रीयकृत फाईलिंग सेंटर पर दोपहर 12 से 2 बजे के मध्य प्रस्तुत करें। इस अवधि में संबंधित आरक्षी केन्द्र भी अर्जेंट प्रकृति के अभियोग पत्र फाईलिंग के लिये प्रस्तुत कर सकते है। यदि किसी कार्य दिवस में फाईलिंग काउंटर पर 50 से अधिक प्रकरण फाईलिंग के लिये प्राप्त होते है तो ऐसी स्थिति में फाईलिंग करने में आने वाली परेशानी और भीड़-भाड़ को नियंत्रित करने के लिये कम्प्यूटराईजेशन के संबंधित प्रभारी अधिकारी आगामी कार्य दिवस में उन्हें कार्यवाही में लिये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री भदौरिया ने बताया कि प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण या आवेदन में फाईलिंग के दौरान यदि कोई कमी या त्रुटि पाई जाती है तो उसकी सूचना संबंधित को एस.एम.एस., चस्पा नोटिस और सी.आई.एस. सॉफ्टवेयर के स्क्रीन पर डिस्प्ले के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी जिसकी पूर्ति संबंधित अधिवक्ता या पक्षकार द्वारा अधिवक्ता संघों के माध्यम से की जायेगी। इस संबंध में सुधार के आवेदन प्रात: 10:30 से दोपहर 12 बजे के मध्य फाईलिंग सेंटर पर प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने निर्देश दिये है कि फाईलिंग सेंटर पर अधिवक्ता, पक्षकार व स्टाफ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें। फाईलिंग सेंटर पर उपस्थित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य है और फाईलिंग काउंटर की खिड़की पर उपलब्ध सैनेटाईजर का उपयोग भी आवश्यक है। उन्होंने बताया कि पूर्व में अर्जेंट प्रकरणों की सुनवाई के लिये बनाई गई व्यवस्था यथावथ रहेगी और ई-मेल के माध्यम से ऑनलाईन प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पूर्ववत प्रस्तुत किये जाते रहेंगे।

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