अवैध मदिरा के विनिर्माण संग्रहण व विक्रय पर कार्यवाही, आबकारी अधिनियम के तहत चार प्रकरण पंजीबद्ध

(कटनी) –  कलेक्टर अवि प्रसाद के निर्देशन में लोकसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर जिले में अवैध मदिरा के विनिर्माण संग्रहण व विक्रय के विरुद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत निरंतर कार्यवाही की जा रही है।

            जिला आबकारी अधिकारी आर.के बघेल ने बताया कि विगत दिवस सहायक जिला आबकारी अधिकारी सूर्यभान कोरी  के नेतृत्व मे आबकारी वृत्त कटनी क्रमांक 3 एवं विजयराघवगढ़ के ग्राम ढेडी, बिचपुरा, मानपुर, देवरी हटाई, चपना में अवैध कच्ची शराब के निर्माण की सूचना पर दबिश दी गई। दबिश के दौरान अलग अलग स्थानों से 435 किलोग्राम महुआ लाहन तथा 17 लीटर हाथ भट्ठी महुआ मदिरा सहित 10 पाव देशी प्लेन मदिरा बरामद किया गया। लाहन का सेम्पल लेकर शेष लाहन मौके पर नष्ट किया गया। सम्पूर्ण कार्यवाही के दौरान मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) क एवं 34(1) च के तहत कुल 04 आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किये गये। जप्त किये गए महुआ लाहन की अनुमामित राशि लगभग 47 हजार रूपये है।

            कार्यवाही के दौरान आबकारी उपनिरीक्षक कृष्ण कुमार पटेल, महेन्द्र शुक्ला, एस.डी.सिंह, केशव प्रसाद उईके, अतुल कुटार, शिवमूरत नामदेव सहित चन्द्र प्रकाश त्रिपाठी उपस्थित रहे। जिला आबकारी अधिकारी श्री बघेल ने बताया कि जिले मे इस प्रकार की प्रतिबंधात्मक कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

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