कलेक्टर श्री प्रसाद ने रेत के अवैध परिवहन पर लगाई 61 हजार 250रूपये की शास्ति ’अवैध परिवहन में संलग्न ट्रेक्टर को अधिहरण करने का दिया आदेश’

(कटनी) जिले में खनिज माफिया के विरूद्ध सख्त कार्यवाही का सिलसिला अनवरत जारी है।  कलेक्टर श्री अवि प्रसाद ने खनिज रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के बड़वारा  तहसील के एक मामले में वाहन मालिक पर 61 हजार 250 रूपये का अर्थदंड और प्रशमन शुल्क अधिरोपित किया है। साथ ही अवैध परिवहन मे संलग्न ट्रेक्टर वाहन का अधिहरण किया जाकर खनिज पंजीयन निरस्त करने का आदेश पारित किया है।ये है मामला  कलेक्टर श्री प्रसाद ने प्रभारी अधिकारी खनिज शाखा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर न्यायालय में सुनवाई के दौरान अर्थशास्ति और प्रशमन शुल्क लगाया है। खनिज रेत के 3 घन मीटर के अवैध परिवहन  के लिए संतराम पटेल पिता राजेन्द्र पटेल  निवासी ग्राम भदौरा नंबर तहसील बड़वारा 2 द्वारा 16 जनवरी 2023 को ग्राम रोहनिया बाईपास रोड तहसील बड़वारा में जांच के दौरान वाहन क्रमांक एमपी21 एए 9633 ट्रैक्टर ट्राली वाहन से 3 घनमीटर रेत का बिना ई.टी.पी के भदौरा नदी घाट से अवैध परिवहन किया जाना पाया गया। उक्त कृत्य के लिए मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण निवारण) नियम 2022 के नियम के तहत 300 घन मीटर देय रायल्टी 375 का 15 गुना अर्धशास्ति की राशि 5625 रूपये, तथा पर्यावरण क्षतिपूर्ति 25 हजार रुपये प्रशमन शुल्क 1 हजार को मिलाकर कुल 31 हजार 625 रुपये जमा करने का आदेश दिया है।प्रकरण में संलग्न प्रथम सूचना प्रतिवेदन, जप्ती पत्रक पंचनामा तथा थाना प्रभारी बड़वारा की केस डायरी में संलग्न दस्तावेजों के आधार पर जप्तशुदा वाहन से रेत का अवैध परिवहन किया जाना प्रमाणित होने पर उप नियम 5 अनुसार अवैध परिवहन का उल्लंघन प्रमाणित होने वाहन स्वामी को अवैध परिहन की दशा में उत्तदायी होने पर उपबंधों के अधीन प्रदान की गई सुपुर्दगी को निरस्त करते हुए वाहन अधिहरण करने की कार्यवाही की गई।कलेक्टर न्यायालय द्वारा मध्यप्रदेश खनिज नियम 2022 के प्रावधानों के तहत प्रकरण में रायल्टी का 15 गुना 5625 रूपये एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 25 हजार कुल शास्ति 30 हजार 625 की दोगुनी राशि 61 हजार 250 रूपये अनावेदक, वाहन स्वामी  रोहित चौधरी  पिता सुरेश कुमार चौधरी  निवासी भदौरा नंबर 2 थाना बड़वारा पर अधिरोपित की जाकर ट्रेक्टर वाहन क्रमांक एमपी 21 एए 9633 के अधिहरण का आदेश पारित किया है।

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