दावे- आपत्ति केन्द्रों पर कोविड-19 से बचाव के संबंध में दिशा-निर्देश जारी –
( आगर-मालवा )
नगरीय निकायों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण-2020 दावा-आपत्ति केन्द्र पर दावे आपत्ति प्राप्त करने के दौरान कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने हेतु अपर कलेक्टर श्री एनएस राजावत ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं तहसीलदार एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण, नगरीय निकायों के सीएमओं को निर्देश जारी किए गए है।
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत दावा-आपत्ति अवधि के दौरान दावा-आपत्ति केन्द्र पर दावे या आपत्तियां प्राधिकृत कर्मचारी को प्रत्येक कार्यकारी दिन कार्यालय समय के दौरान (अर्थात् प्रातः 10ः00 बजे से सायं 05:00 बजे तक) कभी भी परन्तु अंतिम दिन 03 बजे अपरान्ह तक प्रस्तुत किये जा सकते है। दावा-आपत्ति केन्द्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था बनाए रखने, मास्क का उपयोग सुनिश्चित किए जाने तथा प्रत्येक दावा-आपत्ति केन्द्रों पर सेनेटाईजर उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। दावा-आपत्ति केन्द्र के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिये 02 गज की दूरी से गोल घेरे बनाये जाये तथा उन गोल घेरे में ही संबंधित व्यक्तियों को खड़े रहने के लिये कहा जाए।
इसी प्रकार 01 जुलाई 2020 की स्थिति में जिले में घोषित कन्टेनमेन्ट क्षेत्र के लिए दावा आपत्ति प्राप्त करने हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारी, वार्ड प्रभारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता को नगरीय निकाय में निवास करने वाले व्यक्तियों की जानकारी सही-सही ज्ञात होती है। अतः कन्टेनमेंट क्षेत्र में उक्त कर्मचारियों की ड्यूटी केवल इसी कार्य के लिए लगाई जाये कि किसी व्यक्ति का नाम नगरपालिका की मतदाता सूची में सम्मिलित, विलोपित या संशोधित तो नहीं किया जाना है अथवा मतदाता सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति से संबंधित किसी प्रविष्टि में कोई सुधार तो नहीं किया जाना है। घोषित कन्टेनमेंट क्षेत्र में दावा/आपत्ति प्राप्त करने की अवधि का प्रचार-प्रसार कराए जाने, कन्टेनमेन्ट क्षेत्र में जाने वाले कर्मचारियों को मास्क, सेनेटाईजर या अन्य आवश्यक सुरक्षा उपकरण अनिवार्य रूप से प्रदाय किए जाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि वे संक्रमण से अपना बचाव कर सके।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारी, वार्ड प्रभारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता को दावा/आपत्ति फार्म, प्राधिकृत कर्मचारी बुकलेट से उपलब्ध कराया जाना तथा उनका रिकार्ड रखा जाना सुनिश्चित किया जाए। नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारी, वार्ड प्रभारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता घोषित कन्टेनमेंट क्षेत्र में निवास करने वाले ऐसे व्यक्तियों से जो दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना चाहते हों, उनसे दावा/आपत्ति फार्म आवश्यक दस्तावेजों सहित भरवाकर प्राधिकृत कर्मचारियों को उपलब्ध कराएंगे। प्राधिकृत कर्मचारी दावा/आपत्ति फार्म नियमानुसार रजिस्ट्रीकरण, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे।
इसी प्रकार रजिस्ट्रीकरण अधिकारी निर्धारित प्रक्रिया अनुसार दावा आपत्ति फार्मों के निपटारे की कार्यवाही निर्धारित समयावधि में पूर्ण करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाने के निर्देश दिए गए हैं कि कोई पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज होने से छूट न पाए तथा अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज न होने पाए। मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करवाया जाना सुनिश्चित करें।
