आ.जा.सेवा सहकारी समिति मया. राजेन्द्रग्राम के निलंबित प्रबंधक रामयश शर्मा के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध –

( अनुपपुर )

09 जुलाई 2020 को फरियादी रघुनाथ तेन्द्रों निवासी पोड़ी फार्म अमरकंटक हाल प्रबंधक आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. राजेन्द्रग्राम द्वारा निलंबित प्रबंधक आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. राजेन्द्रग्राम रामयश शर्मा द्वारा संस्था की उचित मूल्य की दूकानों का खाद्यान्न शक्कर, मिट्टी तेल एवं नमक की बिक्री की राशि 72,65,715.03/-रु. संस्था में वापस नहीं की गई। गोदाम निर्माण एवं नली निर्माण का कार्य कराया गया जबकी निर्माण कराने के पूर्व संस्था में निर्माण का फण्ड एवं उपायुक्त अनूपपुर की स्वीकृती आवश्यक थी। जिनसे स्वीकृति लिये बगैर 05 वर्षों में 70,55,447.03/-रु. का व्यय निमार्ण किया गया है। संस्था द्वारा दुकानदारों से पगड़ी की राशि 1,04,06,350/-रु. जमा की गई है। जबकि आरोपी द्वारा संस्था के बचत खाते में मात्र 9,02,141.92 राशि ही जमा की गई है। संस्था में एक ट्रक एवं एक ट्रैक्टर उपलब्ध है। जिनमें 05 वर्षों में कुल 1,34,96,657.44/-रु. व्यय किया गया है जबकी वित्तीय पत्रको में मात्र 5,91,276.20/- रु. दर्ज है। आरोपी द्वारा सेवा नियम के प्रावधानों के विपरीत 06 कर्मचारियों की नियुक्त की गई है। इस प्रकार निलंबित प्रबंधक रामयश शर्मा द्वारा कुल 3,67,30,751.71/- रु. की वित्तीय अनियमितता पर थाना प्रभारी राजेन्द्रग्राम के समक्ष उपस्थित होकर लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था।
जिस पर पुलिस अधीक्षक एम.एल.सोलंकी द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुये थाना प्रभारी राजेन्द्रग्राम को प्रकरण पंजीबद्ध करने के निर्देश दिया गया था। जिस पर थाना राजेन्द्रग्राम में अपराध क्र0 122/2020 धारा 409, 420 ता.हि. के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

यह भी देखें