रविवार को जिले में टोटल लॉकडाउन ,कलेक्टर ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश –

( आगर-मालवा )

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अवधेश शर्मा ने मध्यप्रदेश शासन एवं गृह मंत्रालय के निर्देशों का परिपालन करते हुए एवं जिले में कोविड-19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जनसामान्य के कल्याण एवं लोक शांति को ध्यान में रखते हुए  आगर मालवा जिले में टोटल लॉकडाउन घोषित किया है कलेक्टर श्री शर्मा ने संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रत्येक रविवार को टोटल लॉकडाउन घोषित किया है अति आवश्यक सेवाएं मेडिकल, पेट्रोल पंप अखबार वितरण प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। दूध की दुकाने प्रातः 6:00 बजे से प्रात 9:00 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेगी
उक्त आदेश दिनांक 12 जुलाई 2020, 19 जुलाई 2020 एवं 26 जुलाई 2020 को प्रभावशाली रहेगा।टोटल लॉकडाउन अवधि में किसी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

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