निजी स्कूलों व शासकीय कन्या आदिवासी छात्रावास हरदा में विधिक साक्षरता शिविर सम्पन्न

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(हरदा) म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर एवं प्रधान जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष श्रीमती तृप्ति शर्मा के मार्गदर्शन में मंगलवार को महर्षि कान्वेंट हायर सेकण्ड्री स्कूल, मॉडल पब्लिक स्कूल एवं शासकीय कन्या आदिवासी छात्रावास हरदा में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित न्यायाधीश व सचिव श्री चंद्रशेखर राठौर ने बताया कि शिविर के आयोजन का उद्देश्य बच्चों के अधिकारों के बारे में लोगों को शिक्षित करना और बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए किया गया है। उन्होने इस दौरान विद्यार्थियों को नालसा मैत्रीपूर्ण विधिक सेवा योजना के तहत पॉक्सो एक्ट, पॉक्सो रूल्स तथा प्रतिकर से संबंधित अन्य कानूनी प्रावधानों एवं मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, नालसा लैंगिक हमलों व अन्य अपराधों की पीड़िताओं व सर्वाईवर्स महिलाओं के लिए प्रतिकर योजना, की जानकारी दी। उनके द्वारा नालसा की ‘‘संवाद योजना‘‘ आदिवासी विद्यार्थियों को उनके विधिक अधिकारों के बारे में भी जानकारी दी गई। शिविर में उन्होने बच्चों को नालसा की ‘‘डॉन योजना‘‘ के अंतर्गत नशे से होने वाली शारिरिक,मानसिक व आर्थिक क्षति के बारे में भी जानकारी दी। उन्होने बताया कि आमजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदा या अन्य विधिक सेवा संस्थान में उपस्थित होकर अथवा पत्र के माध्यम से या नालसा पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराकर अथवा 15100 पर कॉल कर विधिक सहायता आसानी से प्राप्त कर सकते है। कानूनी मामलों में विविध सलाह एवं परामर्श विधिक परामर्श केन्द्र से पूर्णतः निःशुल्क है।

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