ऋणी किसान 30 अगस्त तक करा सकेंगे अपनी फसलों का बीमा

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(कटनी) – प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ऋणी किसान खरीफ 2025 की फसलों का बीमा 30 अगस्त तक करा सकेंगे।

          कृषक ने जिस बैंक से फसल ऋण लिया है, वे उस बैंक में अपना बीमा करवा सकते हैं। बीमा कराने के लिए कृषकों को घोषणा पत्र, आधार कार्ड, जमीन सिकमी होने पर इसका शपथ पत्र, ऋण पुस्तिका, बैंक खाते का विवरण, बुवाई प्रमाण पत्र लेकर जाना होगा। खरीफ में अनाज एवं दलहन फसल के लिए प्रीमियम राशि बीमित राशि का 2 प्रतिशत है।

          उपसंचालक कृषि ने सभी ऋणी कृषकों से आग्रह किया है कि वह अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा अवश्‍य करवायें। ताकि असामान्य परिस्थितियों में होने वाले नुकसान की प्रतिपूर्ति हो सके।

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