मोटर यान के उपयोग से सड़क पर हुई दुर्घटना से पीड़ित होने की स्थिति में कैश लैश स्कीम के तहत निर्दिष्ट अस्पताल में होगा उपचार- कलेक्टर

(अनुपपुर) कलेक्टर श्री हर्षल पंचोली ने बताया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के आदेशानुसार सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों के नगदी रहित उपचार योजना (Cashless Treatment Scheme) 2025 लागू की गई है। उक्त योजना के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा मोटर यान के उपयोग से सड़क पर हुई दुर्घटना से पीड़ित होने की स्थिति में इस स्कीम के अनुसार दुर्घटना से अधिकतम सात दिवस की अवधि के लिए निर्दिष्ट अस्पताल (Designated Hospital) में उपचार करा सकेगा ।

अधिसूचना अनुसार पीड़ित व्यक्ति को घटना के उपरांत निर्दिष्ट अस्पताल के अतिरिक्त किसी भी अस्पतालों में केवल स्थरीकरण (Stabilisation Process) के लिए किया जाएगा। तदुपरांत मूल निर्दिष्ट अस्पताल (Designated Hospital) से उपचार किया जाएगा। जहाँ प्रति पीड़ित व्‍यक्ति एक लाख पचास हज़ार रुपए तक की राशि के उपचार हेतु पात्र होगा। कलेक्टर श्री हर्षल पंचोली ने जिलेवासियों से योजना का लाभ उठाने की अपील की।

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