गांधी जयंती पर मांसाहारी पदार्थो का क्रय- विक्रय रहेगा प्रतिबंधित
(कटनी) गांधी जयंती के अवसर पर गुरुवार 2 अक्टूबर को निगम सीमा क्षेत्र में स्थित समस्त पशु वध ग्रह एवं चिकन, मांस मटन एवं मछली विक्रय की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान होटल बंद रखने के निर्देश नगर निगम आयुक्त सुश्री तपस्या परिहार के द्वारा निगम के स्वास्थ्य अधिकारी संजय सोनी को प्रदान किए गए हैं।
आयुक्त के निर्देशों के पालन में नगर निगम स्वास्थ्य विभाग द्वारा शहर के समस्त चिकन मटन व्यापारियों को सूचना पत्र जारी किया जाकर 2 अक्टूवर गुरुवार को चिकन मटन के प्रतिष्ठान और होटल बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं तथा उन्हें आदेश का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है। निर्देशों का पालन नहीं करने की दशा में नगर निगम द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 254 की उप धारा (1) में उल्लेखित नियमों के अंतर्गत कार्रवाई प्रस्तावित की जावेगी।
