मोबाइल पर गेम नहीं खेलें, मैदान में जाकर कबड्डी और खो-खो खेले बच्चें
धरगांव की शासकीय स्कूलों में आयोजित हुए विधिक साक्षरता शिविर
न्यायाधीश सुश्री जैन ने कहा कि इस उम्र में बच्चे मैदान में खेल सकते हैं, जब उम्र बढ़ जाती है तब व्यक्ति खेल नहीं सकता। इसलिए अभी खेल लें, बड़ी उम्र होने पर मोबाइल चलाया जा सकता है। मोबाइल का उपयोग भी सावधानीपूर्वक करना चाहिए। किसी व्यक्ति को गलत संदेश या गलत फोटो नहीं भेजें क्योंकि यह साइबर अपराध कहलाता है। पॉक्सो एक्ट के बारे में जानकारी देते हुए न्यायाधीश ने कहा कि किसी भी बालिका का पीछा करना, उसे घूरना, उस पर फब्तियां कसना, उसको अश्लील संदेश देना अपराध की श्रेणी में आता है। बालिकाएं ऐसी घटना होने पर डरें नहीं बल्कि उसकी शिकायत करें। शिकायत करने वाली बालिका का नाम-पता गोपनीय रखा जाता है।
