लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय बाह्य लंबित आवेदनों पर कलेक्टर श्री तिवारी ने अपनाया सख्त रूख आवेदनों को लंबित रखने वाले पंचायत सचिवों पर शास्ति अधिरोपित करने के दिये निर्देश
(कटनी) लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत समय-सीमा बीत जाने के बाद भी जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीयन के लंबित पड़े 14 आवेदनों पर कलेक्टर श्री आशीष तिवारी ने सख्त रूख अपनाते हुये आवेदनों को लंबित रखने वाले पंचायत सचिवों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं। लोक सेवा गारंटी पोर्टल की समीक्षा में पाया गया कि योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत ग्राम पंचायत इमलाज, थनौरा, रैपुरा, खिरहनी में जन्म का अप्राप्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु एक-एक आवेदन लंबित है। इसी प्रकार मृत्यु का अप्राप्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायत निटर्रा और बड़वारा में एक-एक जबकि ग्राम पंचायत परसेल में दो आवेदन लंबित है। इसके अलावा ग्राम पंचायत धवैया, बरहटा, थनौरा और तिघराकला में विवाह पंजीयन के एक-एक जबकि निटर्रा में दो आवेदन लंबित है।कलेक्टर श्री तिवारी ने जिला योजना एवं सांख्यिकी विभाग को लंबित पड़े प्रकरणों को ‘स्वप्रेरणा’ से अपील में लेकर अधिनियम की धारा 07 के तहत पदाभिहित अधिकारियों पर शास्ति अधिरोपित करते हुए 7 दिवस के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
