31 मार्च के पूर्व कराना होगा उद्योगों को उद्यम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन

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जिला लघु उद्योग सवर्धन समिति की बैठक

कटनी  औद्योगिक इकाईयों को 31 मार्च 2021 के पूर्व उद्यम पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य है। इसके साथ ही पूर्व से पंजीकृत औद्योगिक इकाईयों को भी इस पोर्टल पर ही पंजीयन रिन्यूवल कराने के लिये आवेदन करना होगा। इस आशय के निर्देश सोमवार को कलेक्टर शशिभूषण सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला उद्योग संवर्धन समिति की बैठक में दिये गये। इस मौके पर महाप्रबंधक उद्योग केन्द्र अजय श्रीवास्तव, सहायक श्रम पदाधिकारी एम0के0 गौतम, जिला रोजगार अधिकारी डी0के0 पासी, मण्डी सचिव पीयूष शर्मा, मध्यप्रदेश लघु उद्योग संघ के सचिव सुधीर मिश्रा, लघु उद्योग भारती अरुण सोनी, जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष मनीष गेई, औद्योगिक क्षेत्र लमतरा के संजय अग्रवाल, अरविन्द सहित अन्य संबंधित औद्योगिक संगठन व अधिकारी भी उपस्थित थे।

            जिलास्तरीय लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड की बैठक में पूर्व में लिये गये निर्णयों के संबंध में कलेक्टर ने जानकारी ली। इस दौरान औद्योगिक क्षेत्र बरगवां में विद्युत ट्रिपिंग की समस्या को लेकर आवश्यक सुझाव औद्योगिक संगठनों द्वारा दिये गये। कलेक्टर ने दिये गये सुझावों पर विभागीय अधिकारियों को कार्यवाही करने तथा आने वाली लाईट ट्रिपिंग की समस्या का निराकरण करने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि आवश्यकता अनुसार मेन्टीनेन्स का कार्य के लिये समयावधि निर्धारित कर सुधार कार्य किये जायें। वहीं लमतरा में आ रही वॉटर सप्लाई की समस्या को लेकर भी चर्चा बैठक में की गई। जिस पर शीघ्र ही इस समस्या के निराकरण के लिये वरिष्ठ स्तर पर संपर्क कर समस्या को हल करने के निर्देश कलेक्टर ने संबंधित विभाग अधिकारियों को दिये।

            औद्योगिक क्षेत्र बरगवां में नगर निगम द्वारा आवश्यक साफ-सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश कलेक्टर ने विभागीय अमले को दिये। इसके साथ ही जिले में विभिन्न क्षेत्रों में एमपीआईडीसी को उपलब्ध कराई गई भूमि पर की गई कार्यवाही की जानकारी ली। उन्होने कहा कि जिस उद्देश्य से भूमि विभाग को उपलब्ध कराई गई है, यदि उसकी पूर्ति नहीं हो तो उपलब्ध कराई गई भूमि को वापस हैण्डओव्हर की कार्यवाही करें अधिकारी। बरगवां क्षेत्र अन्तर्गत औद्यागिक इकाईयों को को कोयला आवंटन के लिये ली जाने वाली मार्जिन मनी के संबंधी में जानकारी देते हुये बताया गया कि शासन के निर्देशानुसार अब आवेदन करने वाली इकाईयों को कोयले के आवंटन के लिये पंजीयन के दौरान यह देय राशि जमा नहीं करनी पड़ेगी।

            वहीं जिला लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड की बैठक में कोविड-19 को लेकर भी विस्तृत चर्चा की गई। कलेक्टर ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल के दौरान भी इण्डस्ट्रियल क्षेत्र में प्रकरण नहीं आये हैं। वर्तमान में और भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसके लिये अपने-अपने औद्योगिक इकाईयों में कोविड-19 के लिये जारी प्रोटोकॉल और एसओपी का सख्ती से पालन करना सुनिश्चित करें। जिससे कोरोना संक्रमण के और प्रसार को बढ़ने से रोका जा सके।

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