MP Teachers Transfer Update: शिक्षकों को बड़ी राहत! ट्रांसफर के लिए अब मैरिज सर्टिफिकेट जरूरी नहीं, ये दस्तावेज होंगे मान्य

भोपाल। मध्य प्रदेश के सरकारी शिक्षकों के लिए ट्रांसफर प्रक्रिया से जुड़ी एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। स्कूल शिक्षा विभाग ने स्वैच्छिक स्थानांतरण (Voluntary Transfer) के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों को बड़ी सुविधा देते हुए मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की अनिवार्य शर्त समाप्त कर दी है। अब पति-पत्नी के आधार पर ट्रांसफर चाहने वाले शिक्षक अन्य वैध दस्तावेजों के जरिए भी आवेदन कर सकेंगे।

अब इन दस्तावेजों से कर सकेंगे आवेदन

लोक शिक्षण आयुक्त द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, यदि किसी शिक्षक के पास विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं है, तो वह निम्न दस्तावेजों में से किसी एक को प्रस्तुत कर सकता है—

  • समग्र आईडी (Samagra ID)
  • सत्यापित सर्विस बुक (Verified Service Book) का संबंधित पृष्ठ
  • विवाह संबंधी अन्य वैध सरकारी दस्तावेज

इन दस्तावेजों के आधार पर ट्रांसफर आवेदन स्वीकार किया जाएगा।

पुराने शिक्षकों को मिली सबसे बड़ी राहत

यह फैसला विशेष रूप से उन शिक्षकों के लिए राहत लेकर आया है जिनका विवाह कई वर्ष पहले हुआ था। उस समय विवाह पंजीकरण अनिवार्य नहीं होने के कारण हजारों शिक्षकों के पास मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं था। ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल पर इसे अनिवार्य किए जाने से कई शिक्षक आवेदन नहीं कर पा रहे थे।

अब विभाग के नए आदेश के बाद ऐसे शिक्षकों के लिए आवेदन का रास्ता आसान हो गया है।

दिव्यांग शिक्षकों की परेशानी अभी भी बरकरार

हालांकि विभाग द्वारा एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है, लेकिन दिव्यांग शिक्षकों को अभी भी तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ट्रांसफर पोर्टल पर पिछले एक वर्ष के भीतर जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अपलोड करने की शर्त के कारण कई पात्र शिक्षक आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, जबकि उनके पास पहले से वैध सरकारी प्रमाण-पत्र मौजूद हैं।

अन्य नियम भी बने हुए हैं लागू

ट्रांसफर प्रक्रिया में कुछ अन्य शर्तें अभी भी प्रभावी रहेंगी, जिनमें शामिल हैं—

  • कम से कम 3 वर्ष की सेवा पूरी होना
  • 90 प्रतिशत ई-अटेंडेंस
  • निर्धारित प्रशासनिक एवं विभागीय पात्रता का पालन
  • आवश्यक होने पर जनगणना जैसे शासकीय कार्यों से संबंधित नियम

जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी हुए निर्देश

लोक शिक्षण आयुक्त अभिषेक सिंह ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि जिन शिक्षकों के पास मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं है, वे वैकल्पिक दस्तावेजों के माध्यम से अपना ट्रांसफर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस निर्णय से प्रदेश के हजारों शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद है और स्वैच्छिक स्थानांतरण प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक सरल होगी।

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