विधवा श्रमिकों को आजीवन सहायता दे रही ‘कल्याणी सहायता योजना’

(कटनी) विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा संचालित ‘कल्याणी सहायता योजना’ श्रमिकों के परिवारों, विशेषकर विधवा पत्नियों के लिए आर्थिक संबल का महत्वपूर्ण माध्यम बन रही है। इस योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को आजीवन आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वह सम्मानपूर्वक अपना जीवनयापन कर सके।

श्रम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए हितग्राही को नजदीकी लोक सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के पश्चात संबंधित श्रम कल्याण अधिकारी द्वारा दस्तावेजों का परीक्षण कर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में निर्धारित आवेदन पत्र, श्रमिक का मृत्यु प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति, संस्थान का प्रमाण-पत्र तथा समग्र आईडी शामिल हैं।

विभाग ने श्रमिक परिवारों से अपील की है कि वे योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और आवश्यक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800-233-8888 पर संपर्क करें।

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